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दिल्ली में GRAP-4 लागू हुआ तो क्या-क्या होगा बैन? जहरीले स्मॉग में लिपटी राजधानी, AQI पहुंचा 400 पार

Delhi Air Pollution: दिल्ली में ग्रैप-4 के नियम अभी लागू नहीं हुए हैं, लेकिन अगर लागू करने के हालात बने तो कई तरह के बैन लग जाएंगे. पिछली बार स्कूल तक बंद कर दिए गए थे. ऐसे में चर्चा है कि इस बार अगर दिल्ली में ग्रैप-4 लागू हुआ तो क्या-क्या बैन होगा? क्या स्कूल भी बंद होंगे, आइए जानते हैं...

Author Written By: News24 हिंदी Updated: Nov 18, 2025 14:00
delhi air pollution grap-4 rules
दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात दिन-प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं.

Delhi Air Pollution Update: दिल्ली और इससे सटा नोएडा जहरीले स्मॉग की चादर में लिपटा है. सुबह-सुबह इतना वायु प्रदूषण होता है कि उसमें सांस लेने से दम घुटने लगता है. वायु प्रदूषण से दिल्ली का हाल देखते हुए दिल्ली सरकार ग्रैप की 3 स्टेज लागू कर चुकी है, लेकिन स्मॉग कम नहीं हुआ. अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात ऐसे ही बने रहे तो ग्रैप-4 के नियम भी लागू हो सकते हैं और अगर ग्रैप-4 लागू हो गया तो क्या-क्या बैन हो जाएगा? क्या स्कूल भी बंद होंगे, क्योंकि पिछले साल बोर्ड क्लास को छोड़कर बाकी स्कूल बंद कर दिए गए थे.

ग्रैप-4 अभी तक नहीं हुआ है लागू

बता दें कि दिल्ली में ग्रैप-4 लागू होने की फर्जी खबरें और अफवाहें फैल रही हैं. कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने भी ग्रैप-4 लागू होने की खबरों को फर्जी और अफवाह बताया है. इस संबंध में आयोग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में ग्रैप-4 लागू होने के बारे में जो भी खबरें, बातें या जानकारियां सुनने को मिल रही हैं, उन पर भरोसा न करें. दिल्ली में अभी तक ग्रैप-3 के नियम ही लागू हैं, इसलिए आयोग दिल्लीवासियों से अपील करता है कि वे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी अपडेट पर ही भरोसा करें.

कब लागू होते हैं ग्रैप-4 के नियम?

बता दें कि अगर दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 451 से ज्यादा हो गया तो ग्रैप-4 लागू हो जाएगा. फिलहाल दिल्ली में ग्रैप-3 लागू है, जिसके तहत दिल्ली के स्कूल हाईब्रिड मोड में चल रहे हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, 18 नवंबर 2025 की सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 341 है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी का है. वहीं कई इलाकों में AQI 400 से ज्यादा है. दिल्ली पहले से ही रेड जोन में है और ग्रैप-3 तक के नियम लागू हैं. वहीं प्रदेश सरकार भी ग्रैप के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दे चुकी है.

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ग्रैप-4 के तहत ये सब होगा बैन

दिल्ली में अगर ग्रैप-4 लागू हुआ तो CNG-LNG, BS-IV डीजल या इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों और ट्रकों की एंट्री दिल्ली में बैन होगी. सार्वजनिक और सरकारी निर्माण कार्य रुक जाएंगे. CNG और BS-IV डीजल वाहनों को छोड़कर सभी कॉमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित हो जाएगी. सड़कों से वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू होगा. वहीं ग्रैप-4 के तहत स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला CAQM और दिल्ली सरकार विचार-विमर्श करके लेंगे.

First published on: Nov 18, 2025 01:51 PM

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