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दिल्ली

गुड न्यूज! दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों पर आया ‘सुप्रीम’ फैसला, 4 दिन जलाने की मिली अनुमति

Delhi NCR Green Crackers: दिल्ली-NCR को सुप्रीम कोर्ट ने खुशखबरी दी है, यानी दिल्लीवासी अब ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मना सकेंगे, लेकिन ग्रीन पटाखों के लिए दिन निश्चित किए गए हैं और पटाखे जलाने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Khushbu Goyal Updated: Oct 15, 2025 11:34
Supreme Court | Green Crackers | Delhi
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने का समय भी तय किया है.

Green Crackers Update: दिल्ली-NCR में ग्रीन क्रैकर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. दिल्ली-NCR में लोगों की दिवाली ग्रीन क्रैकर्स के साथ मनेगी. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स बैन करने के अपने आदेश में बदलाव किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन क्रैकर्स जलाने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक के बीच पटाखे छोड़े जा सकेंगे.

4 दिन हवा की क्वालिटी की रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 17 अक्टूबर से ग्रीन पटाखे सरकार द्वारा चिह्नित कुछ खास जगहों पर ही बेचे जा सकते हैं. केवल NEERI और PESO प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही चलाए जाएंगे और इनके बाहर से आयात पर पूरी तरह से रोक रहेगी. आदेश का उल्लंघन करने वाले का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और जुर्माना लेगा. वहीं दिल्ली के सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी. कोई कोताही नहीं बरती जाएगी.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14 से 21 अक्टूबर तक की वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि बच्चों को दिवाली का उत्सव मनाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन प्रदूषण कम से कम हो, इसके लिए ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं. इसलिए पर्यावरण से कोई समझौता नहीं करते हुए ग्रीन पटाखों के सीमित इस्तेमाल की अनुमति दे रहे हैं.

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2018 से सुप्रीम कोर्ट ऐसे लगा रहा बैन

बता दें कि साल 2018 से दिल्ली में फैल रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर बैन लगा रहा है. साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी. इसके लिए ऑनलाइन सेल पर रोक लगाई और ग्रीन पटाखे चलाने के लिए भी शाम 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया.

साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और ग्रीन पटाखे चलाने की परमिशन देते हुए दिल्ली के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से आदेश के पालन और उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया. साल 2023 में पटाखों पर प्रतिबंध का निर्देश पूरे देश में लागू कर दिया गया और दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की ही परमिशन दी गई.

साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों समेत सभी तरह के पटाखों पर सालभर के लिए प्रतिबंध लगा दिया और दिल्ली में फैलते वायु प्रदूषण पर चिंता जताई. अब 2025 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल बेस पर दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है.

First published on: Oct 15, 2025 10:54 AM

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