दिल्ली के बॉर्डर पर लगने वाले जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है. दिल्ली बॉर्डर पर टोल प्लाजा की वजह से लगने वाले जाम और उससे हो रहे पॉल्यूशन पर CJI ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से इस संभावना पर विचार करने को कहा है कि दिल्ली में MCD के 9 टोल बूथों को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए, जिन्हें NHAI द्वारा संचालित किया जा सके और उसके द्वारा वसूले गए टोल का एक हिस्सा MCD को दिया जा सके, ताकि अस्थायी रूप से होने वाले कथित नुकसान की भरपाई की जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने MCD को दिल्ली बॉर्डर पर पड़ने वाले सभी 9 टोल प्लाजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड करने पर विचार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में एनडीएमसी फैसला ले.
बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर टोल प्लाजा की वजह से लगने वाले जाम और उससे हो रहे पॉल्यूशन को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया.
31 जनवरी तक नहीं लगे टोल- SC
CJI ने कहा कि ‘क्यों नहीं कोई अधिकारी आगे आकर कहता है कि जनवरी तक टोल नहीं वसूला जाएगा. कल को आप कनॉट प्लेस में भी टोल प्लाजा वसूलना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पैसा चाहिए.’
CJI ने आगे कहा, ‘हम टोल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपको कुछ रास्ता निकालना होगा जिससे 31 जनवरी तक टोल नहीं लगे.’
GRAP IV के दौरान BS 3 नए मॉडल की गाड़ियों को छूट मिवी है. केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा BS 3 की नई मॉडल गाड़ियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. प्रदूषण के मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी.
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