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दिल्ली-NCR में पटाखे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रीन पटाखे बनाने की दी परमिशन

दिल्ली-NCR में पटाखों पर खुशखबरी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दे दी है। इससे पटाखों के बैन पर बड़ी राहत मानी जा रही है। कोर्ट में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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दिल्ली में पटाखे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

इस बार दिल्ली-NCR की दिवाली धूम धड़ाके वाली हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके संकेत दे दिए हैं। दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर 26 सितंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की परमिशन दे दी है। अभी तक इस पर पूरी तरह पाबंदी थी। कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पटाखों की बिक्री हो सकेगी या नहीं। इसके लिए कोर्ट में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है।

छूट के पीछे कोर्ट का तर्क

कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनाने की परमिशन दे दी है। इससे पटाखों की बिक्री की उम्मीद भी बढ़ गई है। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में खनन पर प्रतिबंध था, लेकिन उससे अवैध खनन माफिया पैदा हो गए। कोर्ट ने कहा कि इसलिए एक संतुलित नजरिए की जरुरत है।

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केंद्र सरकार को दिया आदेश

कोर्ट ने पटाखे बनाने की परमिशन देने के साथ ही केंद्र सरकार के लिए निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सभी हित धारकों से मिलकर प्रतिबंध के आदेश को लागू करने की नीति बनाए। कहा कि दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे लागू नहीं कराया जा सका है।

8 अक्टूबर होगी अहम तारीख

कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बनाने की छूट दे दी है। हालांकि अभी तक इनकी बिक्री पर संशय बरकरार है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है। कोर्ट की इस छूट से माना जा रहा है कि कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखे दागने पर भी छूट दे सकती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि पटाखों पर बैन केवल दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं लगाया जा सकता है। इससे साफ है कि कोर्ट का रुख दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन हटाने से हैं। हालांकि छूट के साथ कुछ पाबंदियां जरूर हो सकती हैं।

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लेखक के बारे में

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098
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