Om Pratap
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Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि धन और जनशक्ति को बचाने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराई जाए।
याचिका में कहा गया है कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगरपालिका चुनाव एक साथ कराने के कई फायदे हैं। कहा गया है कि ऐसा करने से अर्धसैनिक बलों, चुनाव ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारियों और चुनाव कराने में लगने वाले समय और खर्च को कम करेगा।
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याचिका में यह भी मांग की गई है कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सेवा उद्योगों और निर्माण संगठनों का बहुमूल्य समय बचाने के लिए शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन चुनाव कराने के लिए केंद्र और चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए।
बता दें कि याचिका अश्विनी कुमार ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और भाजपा नेता है। अश्विनी कुमार ने केंद्र और चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट संख्या -170 में भारत के विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों को लागू करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए निर्देश जारी करने की भी मांग की है।
Delhi High Court में दाखिल याचिका में कहा गया है कि सभी चुनाव एक साथ कराने के फैसले से पैसे की बचत होगी क्योंकि पार्टियों के प्रचार की लागत कम होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने से केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है।
याचिका में कहा गया है कि भारत के विधि आयोग ने चुनावी कानूनों में सुधार (1999) पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में शासन में स्थिरता के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया है, लेकिन केंद्र और ईसीआई ने उचित कदम नहीं उठाए।
याचिका में सुझाव दिया गया है कि जिन राज्यों में 2023 और 2024 में सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनके चुनाव को 2024 के आम चुनाव के साथ कराए जाए। अगर राजनीतिक दलों के बीच इसके लिए सहमित बनती है तो 2024 के आम चुनाव के साथ-साथ 16 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं।
इन राज्यों में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड शामिल है।
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