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दिल्ली

सुबह 3 बजे घर पर लगाई कोर्ट में जज का बड़ा फैसला, ED की हिरासत में भेजा मनी लॉड्रिंग का आरोपी

Judge Shefali Barnala Tandon Court: गरीबों के हक पर डाका मारने के आरोपी को सजा देने के लिए दिल्ली की एक जज ने देर रात 3 बजे अपने घर पर ही अदालत बैठाकर बड़ा फैसला सुना दिया. 222 करोड़ रुपये से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस के आरोपी को ईडी की हिरासत में भेजने के आदेश हुए.

Author Written By: News24 हिंदी Updated: Nov 16, 2025 12:01
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Judge Shefali Barnala Tandon Court: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए फ्लैटों को महंगे दामों पर बेचने के आरोपी को सजा देने के लिए जज ने रात 3 बजे अपने घर में अदालत बुलाई और बड़ा फैसला सुना दिया. आरोपी को ईडी की हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए गए. यह फैसला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने सुनाया. फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक था, क्यों कि आरोपी को सजा देने के लिए जज शेफाली ने सुबह का इंतजार भी नहीं किया. आरोपी ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड का प्रमोटर स्वराज सिंह यादव है.

ईडी ने देर रात आरोपी को लिया हिरासत में

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 222 करोड़ रुपये से अधिक का है, इस पैसे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गुरुग्राम में गरीबों के लिए बने फ्लैटों को अवैध रूप से महंगे दामों पर बेचकर जुटाया गया. आरोपी ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर स्वराज सिंह यादव के ठिकानों पर दिनभर ईडी की छापेमारी चली और देर रात आरोपी को ईडी ने हिरासत में ले लिया. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गरीबों के लिए बनाए फ्लैटों को अवैध तौर पर 40-50 लाख रुपये में बेचा गया था, जबकि एक फ्लैट की मूल कीमत 26.5 लाख रुपये थी. मूल आवंटियों के साथ धोखाधड़ी हुई और जिनका आवंटन रद्द हुआ, उन्हें जमा राशि भी नहीं लौटाई.

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First published on: Nov 16, 2025 11:14 AM

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