दिल्ली के ओखला के जामिया नगर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ जल्द ही बुलडोजर वाला एक्शन हो सकता है। कई मकानों के साथ-साथ दुकानों के बाहर नोटिस चिपकाया गया है। बता दें, इन्हें 15 दिन में छोड़ने का ऑर्डर मिला है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में ओखला के जामिया नगर इलाके में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए कई घरों को गिराए जाने के नोटिस जारी किए गए हैं।
नोटिस में क्या कहा गया?
घरों और दुकानों पर लगाए गए नोटिस में कहा गया है कि सभी को जानकारी दी जाती है कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई नियंत्रण विभाग से संबंधित ओखला, खिजरबाबा कॉलोनी में अतिक्रमण किया गया है। इस जमीन पर बने मकान और दुकानें अवैध हैं और इन्हें अगले 15 दिनों में हटा दिया जाना चाहिए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 मई को दिए गए निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को ओखला गांव में कानून के अनुसार अनधिकृत ढांचों को ध्वस्त करने के लिए कहा गया था।
तैमूर नगर में भी चल चुका है बुलडोजर
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में तैमूर नगर नाले के रिडेवलपमेंट में बाधा डाल रही कई झुग्गियों को भी हटाया था। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद की गई थी, जिसमें डीडीए को नाले के जीर्णोद्धार में बाधा न आने देने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए 5 मई को तोड़फोड़ शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इसको लेकर तैमूर नगर निवासी कुणाल कुमार ने दावा किया था कि 100 से अधिक घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। यहां रहने वाले लोगों को 26 अप्रैल तक घर खाली करने का ऑर्डर मिला था।
इसके अलावा तैमूर नगर में करीब 40 साल से रहने वाले एक अन्य शख्स ने कहा कि अगर इन झुग्गियों को हटाया जाना था, तो अधिकारियों को पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी या हमें यहां निर्माण न करने की चेतावनी देनी चाहिए थी। हम चार दशकों से यहां रह रहे हैं, अब हम अपने परिवार के साथ कहां जाएं?
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