---विज्ञापन---

दिल्ली

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करो FIR, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश

आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

Author Edited By : Satyadev Kumar Updated: Mar 11, 2025 17:00
Arvind Kejriwal Will Hold A Meeting With Punjab MLAs
अरविंद केजरीवाल।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। केजरीवाल के खिलाफ यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब वह पहले ही कई कानूनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं और दिल्ली चुनाव में हार के बाद इन दिनों विपश्यना में जुटे हैं। दरअसल, कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 18 मार्च तक रिपोर्ट भी मांगी है।

क्या है मामला?

जिस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं, वह 2019 का मामला है। उस समय अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के खिलाफ एक बड़ी होर्डिंग लगाने को लेकर शिकायत की गई थी, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। शिकायत में इन सबके खिलाफ FIR की मांग की गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को 18 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

---विज्ञापन---

इस साल केजरीवाल को दूसरा झटका

इस साल कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल को यह दूसरा झटका लगा है। इससे पहले फरवरी में केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा के शाहबाद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले के AAP मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई थी यह कार्रवाई उनके उस बयान से जुड़ा था जिसमें उन्होंने हरियाणा पर यमुना नदी के पानी में ‘जहर’ मिलाने का आरोप लगाया था। एडवोकेट जगमोहन मनचंदा नाम के शख्स ने यह FIR दर्ज करवाई थी।  जगमोहन मनचंदा ने इस बयान को दलगत राजनीति बताते हुए अदालत में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 192, 196(1), 197(1), 248(a), 299 के तहत केस दर्ज किया गया था।

यमुना को लेकर दिया था ये बयान

बता दें कि 27 जनवरी को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की तरफ से दिल्ली को उपलब्ध कराए जा रहे पानी की खराब गुणवत्ता का मुद्दा उठाया था। केजरीवाल ने कहा था,’लोगों को पानी से वंचित करना, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। भाजपा अपनी गंदी राजनीति से दिल्ली की जनता को प्यासा छोड़ना चाहती है। वे हरियाणा से भेजे जा रहे पानी में जहर मिला रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि यह प्रदूषित पानी इतना जहरीला है कि इसे दिल्ली में मौजूद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से उपचारित नहीं किया जा सकता है। भाजपा दिल्लीवासियों की सामूहिक हत्या करना चाहती है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।

---विज्ञापन---
HISTORY

Edited By

Satyadev Kumar

First published on: Mar 11, 2025 04:40 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें