Delhi Crime: उत्तर पश्चिम दिल्ली के सिरसपुर में तेज म्यूजिक का विरोध करने पर एक सिरफिरे ने गर्भवती महिला को गोली मार दी। घटना 3 अप्रैल की है। घटना वाले दिन महिला का गर्भपात हो गया था। अब शनिवार को इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की भाभी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने रविवार को समाचार एजेंसी को बताया कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सिरसपुर में पिछले हफ्ते अपने पड़ोसी की ओर से गोली मारे जाने के बाद गर्भपात का शिकार हुई दिल्ली की 30 वर्षीय महिला ने शनिवार को दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि पड़ोसी के घर में पार्टी के दौरान तेज आवाज में डीजे बजने का विरोध करने पर महिला को गोली मारी गई थी। पीड़िता की पहचान रंजू के रूप में हुई है, जिसे उसके पड़ोसी हरीश ने 3 अप्रैल को गोली मार दी थी।
मौत के बाद पुलिस ने FIR में जोड़ी धारा 302
एक सीनियर पुलिस अधिकारी के अनुसार, “महिला की हालत गंभीर बताई जा रही थी। उसका इलाज शहर के एक अस्पताल में चल रहा था। हमें शनिवार को अस्पताल से जानकारी मिली कि उसने दम तोड़ दिया है।” पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसकी मौत के बाद पुलिस ने प्राथमिकी में धारा 302 (हत्या) जोड़ी है।
सिरसपुर में गोली चलने की घटना के बारे में बताते हुए पुलिस ने कहा कि 3 अप्रैल को 12:15 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। लोकेशन पर पहुंचने पर पता चला कि सिरसपुर निवासी रंजू को शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
और पढ़िए – Delhi Crime News: कैब में मारपीट की शिकार पीड़िता बोली- गलतफहमी हो गई थी, We Patched Up
महिला के गर्दन में लगी थी गोली
पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) रवि कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि उनकी गर्दन में गोली लगी है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं थी। बाद में पीड़िता की भाभी ने घटना की जानकारी दी। उसके बयान के अनुसार, रविवार को हरीश के बेटे के लिए ‘कुआं पूजन’ समारोह के दौरान एक डीजे संगीत बजा रहा था। रंजू ने सड़क के उस पार रहने वाले हरीश से अपनी बालकनी से वॉल्यूम कम करने के लिए कहा। इसके बाद, हरीश ने अपने दोस्त अमित से एक बंदूक निकाली और प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार रंजू को गोली मार दी।
हरीश और अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (सामान्य इरादा) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया है। हरीश डिलीवरी बॉय का काम करता है और अमित एक मोबाइल रिपेयर शॉप पर काम करता है।
और पढ़िए – प्रदेश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें