नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका पर अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। पूर्व मंत्री जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे कोर्ट जल्द ही इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी।
निचली अदालत ने जमानत देने से किया था इनकार
इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन बेहद प्रभावशाली शख्सियत हैं। वह बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं। ऐसे में यदि उनको जमानत दी जाती है तो इससे गवाहों की जान को खतरा पैदा हो सकता है।
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ईडी ने किया था गिरफ्तार
जैन ने निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत नहीं देने की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने पूर्व मंत्री को 30 मई को गिरफ्तार किया था। कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है।
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