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DU छात्र संघ चुनाव में विजयी उम्मीदवार नहीं निकाल सकेंगे जुलूस, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Delhi University: दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU चुनाव में विजयी उम्मीदवारों द्वारा चुनावी नतीजों की घोषित होने के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है.

Author Written By: News24 हिंदी Updated: Sep 17, 2025 20:39
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Delhi University: दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU चुनाव में विजयी उम्मीदवारों द्वारा चुनावी नतीजों की घोषित होने के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं. अगर रिपोर्ट सकारात्मक नहीं आती है, तो मतगणना हो सकती है, लेकिन हम पदाधिकारियों का काम रोक देंगे.

18 सितंबर को होने हैं चुनाव

बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (DUSU) का चुनाव 18 सितंबर को होना है. इस मामले में हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को दिल्ली पुलिस और DU प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके. इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाए. इसके साथ कहा कि इस बात का पूरा घ्यान रखा जाए कि चुनाव में नियमों का पूरी तरह से पालन हो. इसके अलावा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव में विजय उम्मीदवार यूनिवर्सिटी, कॉलेज परिसर, छात्रावासों या शहर के किसी भी क्षेत्र में विजय जुलूस नहीं निकालेंगे. कहा कि फिलहाल हम चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर रिपोर्ट सकारात्मक नहीं आती है, तो मतगणना हो सकती है, लेकिन हम पदाधिकारियों का काम रोक देंगे

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दिल्ली पुलिस ने दी कोर्ट को जानकारी

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि 149 ट्रैफिक पुलिस के जवान और 35 बाइक को उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि 24 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक उम्मीदवारों की ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर 4593 चालान काटे किए गए हैं और 16 सितंबर को उम्मीदवारों की ओर से कोई रैली नहीं निकाली गयी. इसके अलावा पुलिस ने बताया कि 15 सितंबर की शाम से 16 सितंबर दोपहर तक 200 चालान काटे गए हैं.

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First published on: Sep 17, 2025 07:00 PM

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