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दिल्ली

Delhi Air Pollution: अब GRAP 3 में लागू होंगी GRAP 4 की पाबंदियां, कल लोकसभा में हो सकती है एयर पॉल्यूशन पर चर्चा

Delhi GRAP 4: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. दमघोंटू हवा को देखते हुए दिल्ली में अब GRAP-4 लागू हुआ है. वहीं, GRAP की अनुसूची में किए गए विभिन्न संशोधनों में से निम्नलिखित प्रावधान, जो वर्तमान में GRAP चरण-IV के अंतर्गत था, अब GRAP चरण-III के अंतर्गत GNCTD द्वारा लागू किया जाना है.

Author Written By: Versha Singh Updated: Dec 17, 2025 21:10

Delhi GRAP 4: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. दमघोंटू हवा को देखते हुए दिल्ली में अब GRAP-4 लागू हुआ है. वहीं, GRAP की अनुसूची में किए गए विभिन्न संशोधनों में से निम्नलिखित प्रावधान, जो वर्तमान में GRAP चरण-IV के अंतर्गत था, अब GRAP चरण-III के अंतर्गत GNCTD द्वारा लागू किया जाएगा.

वहीं, मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन पर कल सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है. गुरुवार को लोकसभा में चर्चा हो सकती है.

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शॉर्ट टर्म डिस्कशन हो सकता है एयर पॉल्यूशन पर 193 के तहत

एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगर निगम एवं निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ कार्य करने तथा शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने के संबंध में निर्णय लें.

चूंकि वाहन प्रदूषण के कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है तथा विशेष रूप से अत्यंत खराब वायु गुणवत्ता की स्थिति में हानिकारक वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन बढ़ जाता है, इसलिए वाहन आवागमन पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है.

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दिल्ली सरकार (GNCT of Delhi) द्वारा एनसीटी दिल्ली के भीतर कार्यरत निजी कार्यालयों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं-

• एनसीटी दिल्ली के भीतर कार्यरत सभी निजी कार्यालयों में अधिकतम 50% कर्मचारी ही भौतिक रूप से कार्यालय आएंगे.
• शेष कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा.

सभी निजी संस्थानों को आगे यह भी सुनिश्चित करना होगा-
a. जहां संभव हो, चरणबद्ध (स्टैगर्ड) कार्य समय लागू करना.
b. वर्क फ्रॉम होम नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना.
c. कार्यालय आवागमन से संबंधित वाहन आवागमन को न्यूनतम करना.

यह भी पढ़ें- ‘केवल BS4 और नए वाहनों को है छूट’, SC ने पुराने वाहनों को लेकर अपने आदेश में किए बदलाव

इन निर्देशों से अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक/निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, अग्निशमन सेवाओं, कारागारों, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, जल, स्वच्छता एवं संबंधित नगर निकाय सेवाओं, आपदा प्रबंधन एवं संबंधित सेवाओं, वन एवं पर्यावरण विभाग, वायु प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियों में संलग्न विभाग/एजेंसियों (जैसे— बायोमास जलाने पर नियंत्रण, धूल नियंत्रण, GRAP उपायों के क्रियान्वयन हेतु तैनात टीमें आदि) तथा अन्य आवश्यक/आपातकालीन सेवाओं को छूट प्रदान की गई है.

First published on: Dec 17, 2025 08:22 PM

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