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Delhi Airport: काम नहीं आई ब्राजीलियाई यात्री की चालाकी, शरीर के अंदर से कोकीन के 85 कैप्सूल बरामद

Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर 85 कोकीन कैप्सूल के साथ एक ब्राजीलियाई यात्री को गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर लगभग 11.28 करोड़ रुपये मूल्य के कोकीन के 85 अंडाकार आकार के कैप्सूल जब्त किए हैं। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Mar 18, 2023 10:21
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Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर 85 कोकीन कैप्सूल के साथ एक ब्राजीलियाई यात्री को गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर लगभग 11.28 करोड़ रुपये मूल्य के कोकीन के 85 अंडाकार आकार के कैप्सूल जब्त किए हैं।

सीमा शुल्क के अधिकारियों ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर पाया गया कि साओ पाउलो हवाई अड्डे (ब्राजील) से दुबई के लिए प्रस्थान करने वाला एक ब्राजीलियाई नागरिक नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर पहुंचा। उसके सामान के एक्स-रे के लिए ग्रीन चैनल की ओर मोड़ दिया गया था।

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शरीर के अंदर पाई गई कोकीन की गोलियां

सीमा शुल्क अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान ब्राजीलियाई यात्री के शरीर के अंदर कुछ खास सामग्री छिपी हुई पाई गई। इसके बाद मेडिकल प्रोसेस से कुल 85 अंडाकार आकार के कैप्सूल बरामद किए गए। जब कैप्सूल की टेस्टिंग की गई तो प्रथम दृष्टया इसमें से कोकीन की मात्रा पाई गई।

अधिकारियों ने बताया कि ब्राजीलियाई यात्री ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 21, धारा 23 और धारा 29 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, 14 मार्च को ब्राजीलियाई यात्री को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 43 (बी) और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43 (ए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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Edited By

Om Pratap

First published on: Mar 18, 2023 10:17 AM

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