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अरविंद केजरीवाल को अदालत से मिला बड़ा झटका, जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया फैसला

Supreme Court on Arvind Kejriwal Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले काफी समय से तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया।

Edited By : Sakshi Pandey | Updated: May 7, 2024 14:55
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Arvind Kejriwal Supreme Court

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर लंबे समय की सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अदालत 9 मई को इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगी।

दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल पर सुनाई शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद 2ः30 बजे सीएम केजरीवाल पर फैसला सुनाने की बात कही थी। मगर आखिरी समय में सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अंतरिम जमानत की अर्जी डाली थी। वहीं सीएम की रिहाई के खिलाफ ED के वकील ने भी कई दलीलें पेश की, जिसके बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है।

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ED ने लगाए तीखे आरोप

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने अदालत को बताया कि 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम केजरीवाल 7 स्टार होटल ग्रैंड हयात में ठहरे थे। जिसका बिल चरणप्रीत सिंह ने दिया था। चरणप्रीत सिंह आम आदमी पार्टी के लिए कैश फंड एकत्रित करता है। ईडी ने कहा कि हमारा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है मगर हमारे पास जो सबूत है उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।

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कोर्ट ने दिए थे जमानत के संकेत

अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीएम को जमानत देने की तरफ इशारा किया था। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के वकील से पूछा कि जमानत मिलने के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई काम नहीं करेंगे। इसपर सीएम के वकील ने हलफनामा दायर करके कोर्ट की शर्त पूरी करने की गारंटी दी थी। ऐसे में कोर्ट ने 2ः30 बजे फैसला सुनाने की बात कही। मगर अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई। सीएम की याचिका पर अगली सुनवाई 9 मई को होगी।

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत

शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। डिप्टी सीएम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। 15 मई को अदालत फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगी।

 

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Written By

Sakshi Pandey

First published on: May 07, 2024 02:37 PM

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