Amanatullah Khan Bail Plea Hearing : आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। आइए जानते हैं कि आप विधायक के वकील ने कोर्ट में क्या दलीलें दी?
अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत
दिल्ली की अदालत से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया है। साथ ही कोर्ट ने आप विधायक को जांच में शामिल होने का आदेश दिया और पुलिस को सीसीटीवी निगरानी में पूछताछ करने को कहा है।
अमानतुल्लाह खान के वकील ने गुरुवार को अदालत में कहा कि अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के बाद जामिया नगर थाने की पुलिस ने उन्हें आज शाम 5 बजे बुलाया है। पुलिस का आरोप है कि एक आरोपी को अमानतुल्लाह खान ने पुलिस से छुड़ाकर भगा दिया। जिस आरोपी को छुड़वाकर भगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है, वो शख्स जमानत पर है। उसे कोर्ट से भगोड़ा घोषित नहीं किया गया, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि भगोड़े को पकड़ने गए थे।
Delhi’s Rouse Avenue Court grants protection to AAP MLA Amanatullah Khan from any coercive action till February 24. The court has asked AAP MLA to join the investigation. The court asked the police to interrogate under the CCTV surveillance.
— ANI (@ANI) February 13, 2025
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अदालत ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसे अमानतुल्लाह खान की कोई अप्लीकेशन अभी रिसीव नहीं हुई है। अमानतुल्लाह के वकील ने कहा कि जिस शख्स की गिरफ्तारी की बात पुलिस कर रही है, वो जमानत पर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा।
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शावेज खान के मामले में सही जानकारी दे दिल्ली पुलिस : कोर्ट
अदालत ने जांच अधिकारी से कहा कि शावेज खान के मामले में कोर्ट को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। ये शावेज खान वहीं है, जिसे भगाने के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।