---विज्ञापन---

‘गब्बर’ ने एकतरफा प्यार में विवाहिता संग रिश्तेदार को सरेआम काट डाला, अब कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत

Court Death Sentence to Gabbar: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएस त्रिपाठी ने 11 साल पहले एक महिला और उसके रिश्तेदार की हत्या के लिए 45 वर्षीय दोषी गब्बर उर्फ सोहराब अली को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Sep 29, 2023 20:37
Share :
Crime News, Lucknow Court, Lucknow Double Murder Case, UP Crime News

Court Death Sentence to Gabbar: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएस त्रिपाठी ने 11 साल पहले एक महिला और उसके रिश्तेदार की हत्या के लिए 45 वर्षीय दोषी गब्बर उर्फ सोहराब अली को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट से मौत की सजा की पुष्टि होने के बाद गब्बर को मौत तक फांसी पर लटकाया जाए।

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले कोर्ट ने माना था कि जिस तरह से आरोपी ने दोनों की हत्याएं कीं, वह दुर्लभतम श्रेणी में आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल से उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 4 सितंबर को उसे दो हत्याओं के लिए दोषी ठहराया था और गुरुवार (28 सितंबर) को सजा सुनाई।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ेंः रेप के बाद प्रेग्नेंट पीड़िता की जबरन डिलिवरी, फिर नवजात बेटी को जमीन में दफनाया, मां को रखा बेहोश

क्या है पूरा मामला?

लखनऊ की डीसीपी (सेंट्रल जोन) अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि मामले की बेहद सावधानी से जांच, समय पर आरोप पत्र दाखिल, सबूतों को संरक्षित करने और कोर्ट में मामले की लगातार समीक्षा के कारण ही आरोपी को ये सजा संभव हो सकी है। डीसीपी ने बताया कि 9 अक्टूबर 2012 को उर्वशी तिवारी (28) अपने रिश्तेदार ओम प्रकाश (35) के साथ अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने के लिए लखनऊ में रामकृष्ण मठ की ओर जा रही थीं। बताया गया था कि उर्वशी के पति हरिप्रकाश तिवारी, जो एक ‘पुरोहित’ हैं वह उस वक्त पूजा करने में व्यस्त थे।

---विज्ञापन---

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी गब्बर काफी दिनों से उर्वशी का पीछा कर रहा था। उसने उक्त भी उसका पीछा किया और उसे रोक लिया। इसके बाद आरोपी ने तेज धार वाले चाकू से उर्वशी पर वार कर दिया। जब उसके रिश्तेदार ओम प्रकाश ने उर्वशी को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उन्हें भी चाकू मार दिया

यह भी पढ़ेंः 9 साल की लड़की से 8 साल के लड़के ने किया रेप; मेला देखने गई थी, जंगल में खींच ले गया नाबालिग

लड़की के पिता ने दर्ज कराई थी FIR

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने आरोपी को रोकने और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौके से भाग गया। पुलिस और स्थानीय लोगों दोनों को केजीएमयू में भर्ती कराया, जहां उर्वशी को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि ओम प्रकाश की 17 अक्टूबर 2012 को इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद उर्वशी के पति हरिप्रकाश तिवारी ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

22 नवंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सरकारी वकील केके साहू ने बताया कि दोषी का उर्वशी के साथ एकतरफा प्रेम संबंध था। जब उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा कर हरिप्रकाश से शादी कर ली, तो वह बौखला गया। उसने उर्वशी को खत्म करने की योजना बनाई। वकील ने कहा कि मरने से पहले दिए अपने बयान में ओम प्रकाश ने कहा था कि गब्बर ने उस पर और उर्वशी पर हमला किया था।

उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए यहां क्लिक करेंः-

HISTORY

Written By

Naresh Chaudhary

First published on: Sep 29, 2023 05:30 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.