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छत्तीसगढ़

IIT का छात्र AI से बना रहा था छात्राओं की अश्लील तस्वीरें, पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायपुर पुलिस ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी नया रायपुर) के 21 वर्षीय छात्र सैयद रहीम अदनान को एआई उपकरणों का उपयोग करके छात्राओं की फर्जी और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

Author Written By: News24 हिंदी Updated: Oct 10, 2025 11:44

रायपुर पुलिस ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी नया रायपुर) के 21 वर्षीय छात्र सैयद रहीम अदनान को एआई उपकरणों का उपयोग करके छात्राओं की फर्जी और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

रायपुर पुलिस द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि आरोपी छात्र, जिसकी पहचान सैयद रहीम अदनान (21) के रूप में हुई है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का रहने वाला है और उसने कथित तौर पर एआई-आधारित इमेज जेनरेशन और एडिटिंग टूल्स का उपयोग करके छात्राओं की फर्जी और आपत्तिजनक तस्वीरें तैयार कीं. संस्थान के रजिस्ट्रार से मिली शिकायत के बाद, पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया.

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पुलिस ने बताया कि इस संबंध में राखी थाने में बीएनएस और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.

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AI से बनाई 36 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें

संस्थान द्वारा कुछ छात्रों की शिकायतों की जांच करने और 21 वर्षीय सैय्यद रहीम अदनान अली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कथित तौर पर सबूत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया. इस जांच के तहत उसका फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नवा रायपुर) विवेक शुक्ला ने कहा कि संस्थान के रजिस्ट्रार (प्रभारी) श्रीनिवास के.जी. की शिकायत के बाद अली को उसके गृह जिले बिलासपुर से हिरासत में लिया गया.

शुक्ला ने बताया, मामला सामने आने के बाद राखी पुलिस की एक टीम संस्थान पहुंची. प्रबंधन ने बताया कि लड़कों के छात्रावास में रहने वाले अली ने कथित तौर पर एआई-आधारित इमेज जेनरेशन और एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके लगभग 36 छात्राओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ करके अश्लील तस्वीरें बनाई थीं.

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अली पर दर्ज हुआ केस

हालांकि, पुलिस अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि संदिग्ध ने आपत्तिजनक तस्वीरें प्रसारित नहीं की थीं. अधिकारी ने कहा, ‘अभी तक, इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि छेड़छाड़ की गई तस्वीरें प्रसारित या वायरल की गई थीं. प्रबंधन ने भी इस बात का संकेत नहीं दिया है कि तस्वीरें ऑनलाइन साझा की गई थीं.’

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, छात्र के कृत्य से छात्रों और उनके परिवारों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षति हुई है और संस्थान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. अली पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

First published on: Oct 10, 2025 09:52 AM

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