Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के मामले पर सुनवाई करते हुए गंभीर आरोप लगाने वाली पत्नी को जमकर फटकारा। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि महिला ने अपने पति के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, वो मानसिक क्रूरता की निशानी है। इसके बाद कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। बता दें कि इससे पहले अपीलकर्ता पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी, जहां कोर्ट ने तलाक को मंजूरी नहीं दी थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपीलकर्ता पति की ओर से तलाक की अर्जी दाखिल की गई थी। मामले में अपीलकर्ता की पत्नी का आरोप था कि उसके पति का उसकी मां के साथ अवैध संबंध है। साथ ही उसने आरोप लगाया था कि उसके ससुर उस पर बुरी नियत रखते हैं। इन आरोपों से परेशान पति ने तलाक के लिए कोर्ट का रूख किया था। फैमिली कोर्ट से तलाक न मिलने के बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में हाल ही में सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय अग्रवाल की खंडपीठ ने तलाक को मंजूरी दे दी।
कोर्ट ने और क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि महिला ने गंभीर आरोपों के जरिए अपने पति के अलावा अपनी सास के चरित्र का हनन किया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप पति-पत्नी के बीच के संबंधों की प्रतिष्ठा और सामाजिक मूल्यों को नष्ट कर देते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि महिला के आरोपों से मानसिक क्रूरता को बढ़ावा मिलेगा।
नवंबर 2011 में हुई थी दंपति की शादी
जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के भाटापारा इलाके में रहने वाले अपीलकर्ता की शादी नवंबर 2011 में हुई थी, जिसके बाद दंपति पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शिफ्ट हो गया था। अपीलकर्ता के मुताबिक, उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं था। वह न तो मेरे प्रति और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य के प्रति प्रेमभाव नहीं रखती थी। मेरी मां को हमेशा बुरा-भला बोलती रहती थी। अपीलकर्ता पति की ओर से कहा गया कि उसकी पत्नी हमेशा झूठे केस में फंसाने की भी धमकी देती थी।
पत्नी के थे ये आरोप
भिलाई की रहने वाली पत्नी ने कहा कि उसे जादू-टोना के नाम पर अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। उसने आरोप लगाया कि जब भी मैं बच्चा पैदा करने की बात कहती थी, मेरे पति मना कर देते थे। उसने कहा कि दिसंबर 2013 में वो अपने पति के साथ दुर्गापुर से भाटापारा आई, लेकिन उसके पति ने स्टेशन पर ही उसे छोड़ दिया और घर लेकर नहीं गया। इसके बाद वो अपने माता-पिता के घर चली गई।