Chhattisgarh: आईपीएस मुकेश गुप्ता प्रमोशन मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए

IPS Mukesh Gupta
विज्ञापन

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में IPS मुकेश गुप्ता के प्रमोशन के मामला में हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन की याचिका स्वीकार करते हुए CAT जबलपुर के आदेश को निरस्त कर दिया है। बता दें, 2018 में मुकेश गुप्ता का ADG से DG पद पर प्रमोशन हुआ था, फिर 2019 में राज्य शासन ने मुकेश गुप्ता के प्रमोशन को निरस्त कर दिया था। इसके बाद शासन के आर्डर को कैट ने निरस्त कर दिया था। HC चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामला लगा था।

अभी पढ़ें  अविवाहित महिलाएं भी करा सकती हैं गर्भपात, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Advertisment

मुकेश गुप्ता ने शासन के आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण में केस लगाया था। कैट ने उनके पक्ष में आदेश दिया, और शासन के प्रमोशन निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। राज्य शासन ने कैट के इस फैसले को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मुकेश गुप्ता के पक्ष में आदेश दिया और कैट के फैसले को सही ठहराया था।

जानकारी दें, कि 6 अक्टूबर 2018 को आचार संहिता लगने के कुछ ही घण्टे पहले पूर्ववर्ती सरकार ने आदेश जारी कर आईपीएस मुकेश गुप्ता समेत अन्य दो आईपीएस को एडीजी से डीजी के पद पर प्रमोशन दे दिया था। फिर आर्थिक अनियमितता व गड़बड़ियों के चलते मुकेश गुप्ता को निलंबित कर उनका प्रमोशन निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद  मुकेश गुप्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण( कैट) में अपील की थी, जहां उनके पक्ष में फैसला आया था और उनके प्रमोशन निरस्त करने के सरकार के आदेश को गलत माना गया था।

विज्ञापन

राज्य शासन कैट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई थी। यहां सिंगल बैंच में हुई सुनवाई में कैट के फैसले को सही ठहराया गया था। राज्य सरकार ने सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ डबल बैंच में अपील कर दी थी। इसके बाद चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बैंच में हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, और बुधवार को फैसला सुनाया गया।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ