बॉम्बे HC ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले पर अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया

Narayan Rane

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई के जुहू स्थित बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य प्रताप सिंह के मुताबिक, कोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन

बीएमसी ने पहले राणे को उनके बंगले में अनधिकृत निर्माण के संबंध में दो नोटिस भेजे थे, जिन पर बीएमसी के के-वेस्ट वार्ड के एक नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 351 के तहत शहर के नागरिक निकाय द्वारा अनुमोदित एक योजना के उल्लंघन में उपयोग के कथित अनधिकृत परिवर्तन के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

विज्ञापन

राणे के वकील ने सोमवार को अदालत से और समय मांगा तो कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि समय पहले ही दिया जा चुका है। बता दें कि नारायण राणे जुहू में कालका रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के स्वामित्व वाले आठ मंजिला बंगले में रहते हैं।

विज्ञापन

राणे के बंगले में अनधिकृत निर्माण पर बीएमसी द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद उन्होंने इसे चुनौती दी और उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को दो हफ्ते के अंदर अनधिकृत निर्माण को गिराने का भी आदेश दिया है। राणे ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करने तक राहत का अनुरोध किया था, लेकिन बॉम्बे एचसी ने इसे भी खारिज कर दिया।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ