Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बिहार में बीपीएल परिवारों की लड़कियों को शादी के समय अनुदान राशि दी जाएगी। ताकि शादी के समय इस राशि का इस्तेमाल परिवार की आर्थिक सहायता के लिए किया जा सके। योजना के तहत लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं और साथ ही सही उम्र में शादी करने पर सरकार शादी के समय आर्थिक मदद देती है, जिससे लोगों में और अधिक जागरूकता आए। इससे बिहार राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि हो सके। इस योजना की शुरुआत से राज्य सरकार ने दहेज जैसी प्रथा को रोकने का प्रयास किया है, जिससे लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने का पूरा प्रयास किया गया है।
इस योजना के क्या हैं फायदे?
1. बिहार कन्या विवाह योजना के तहत लड़की की शादी के समय 5 हजार की राशि दी जाती है।
2. सरकारी योजना का लाभ केवल बिहार के नागरिकों को ही दिया जाएगा।
3. साथ ही इससे बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी।
4. लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है।
5. दहेज प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास।
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क्या होनी चाहिए योग्यता
1. इस योजना में आवेदन करने के लिए लड़की की आयु 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
2. लाभार्थी परिवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
3. परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
4. परिवार की सालाना आय 60,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
5. जिस लड़के से लड़की की शादी की जाएगी उसकी उम्र भी 21 साल से कम न हो।
आवेदन प्रक्रिया
1. सबसे पहले, उम्मीदवार वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
2. इसके बाद आवेदकों को नागरिक अनुभाग में जाना होगा और पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. व्यक्तिगत विवरण, पता, बैंक डिटेल के साथ आवेदन पत्र भरें।
4. अब जरूरी दस्तावेज अटैच करें और इसके बाद फॉर्म जमा करें।
जरूरी दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. मूल निवास प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र
4. बीपीएल राशन कार्ड
5. लड़की की जन्म तिथि
6. आय प्रमाण पत्र
7. बैंक खाता संख्या
8. मोबाइल नंबर
9. पासपोर्ट साइज का फोटो
10. लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र
11. दहेज न देने का स्व-सत्यापित घोषणापत्र
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