Rouse Avenue Court: IRCTC के होटलों के रखरखाव के लिए दिए गए ठेके में कथित गड़बड़ी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट में रहने का आदेश दिया है. इस मामले में 13 अक्टूबर को कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाएंगे.
IRCTC के 2 होटलों से जुड़ा है मामला
यह मामला तब से जुड़ा है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। IRCTC के 2 होटलों बीएनआर होटल रांची और पुरी के टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया था. जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव समेत कई लोगों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. इस मामले में अब राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 13 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा. इस दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं.
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13 अक्टूबर को कोर्ट करेगा आरोप तय
लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC के दो होटलों के रखरखाव का ठेका एक फर्म को दिए जाने के दौरान कथित गड़बड़ी करने का आरोप लगा था. आरोप के बाद सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की गई हैं. आरोपियों द्वारा कोर्ट में दलील दी गई थी कि सीबीआई के पास आरोपों से संबंधित पर्याप्त सबूत नहीं हैं. इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय करने पर 13 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा.
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