बिहार SIR को लेकर जमकर विवाद हुआ. आखिरकार चुनाव आयोग ने फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया है. इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतिक्रिया भी आ गई है. NEWS 24 से बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में 22 साल बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के लिए सभी मतदाताओं, निर्वाचन अधिकारियों और राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया.
ज्ञानेश कुमार ने इस प्रक्रिया में शामिल बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs), निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों (EROs), सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों (AEROs), जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEOs) और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) बिहार की भी सराहना की है. सीईसी ने सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs), जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी धन्यवाद दिया. इसके साथ ही उन्होंने प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन मीडिया को लेकर कहा कि उनकी निरंतर कवरेज और सहयोग ने इस लंबे अंतराल के बाद हुए SIR अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई.
बिहार SIR-2025 के नतीजे
कुल मतदाता (24 जून 2025 को): 7.89 करोड़
ड्राफ्ट सूची से हटाए गए नाम: 65 लाख
1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट सूची में मतदाता: 7.24 करोड़
ड्राफ्ट सूची से हटाए गए अयोग्य मतदाता: 3.66 लाख
जोड़े गए नए पात्र मतदाता (फॉर्म-6 से): 21.53 लाख
30 सितम्बर 2025 को अंतिम सूची में कुल मतदाता: लगभग 7.42 करोड़
प्रक्रिया और आगे की व्यवस्था
उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची की प्रिंट और डिजिटल कॉपियां राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई हैं. आम लोग भी इसे ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in पर देख सकते हैं. CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में नहीं है तो वह चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक आवेदन कर सकता है.
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उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO) के निर्णय पर असहमति होने पर वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत पहले जिलाधिकारी (DM) और फिर दूसरे अपील के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के समक्ष आवेदन कर सकता है.










