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बिहार

बिहार SIR की फाइनल रिपोर्ट पर CEC ज्ञानेश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, नामांकन सूची में नाम नहीं तो क्या करें?

बिहार में 22 साल बाद हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2025) के तहत चुनाव आयोग ने 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों और मतदाताओं का आभार जताया. इस अभियान में करीब 65 लाख नाम हटाए गए और 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए. अंतिम सूची में कुल मतदाता अब 7.42 करोड़ हो गए हैं.

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Avinash Tiwari Updated: Sep 30, 2025 20:55
gyanesh kumar
CEC Gyanesh Kumar

बिहार SIR को लेकर जमकर विवाद हुआ. आखिरकार चुनाव आयोग ने फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया है. इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतिक्रिया भी आ गई है. NEWS 24 से बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में 22 साल बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के लिए सभी मतदाताओं, निर्वाचन अधिकारियों और राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया.

ज्ञानेश कुमार ने इस प्रक्रिया में शामिल बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs), निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों (EROs), सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों (AEROs), जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEOs) और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) बिहार की भी सराहना की है. सीईसी ने सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs), जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी धन्यवाद दिया. इसके साथ ही उन्होंने प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन मीडिया को लेकर कहा कि उनकी निरंतर कवरेज और सहयोग ने इस लंबे अंतराल के बाद हुए SIR अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई.

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बिहार SIR-2025 के नतीजे

कुल मतदाता (24 जून 2025 को): 7.89 करोड़
ड्राफ्ट सूची से हटाए गए नाम: 65 लाख
1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट सूची में मतदाता: 7.24 करोड़
ड्राफ्ट सूची से हटाए गए अयोग्य मतदाता: 3.66 लाख
जोड़े गए नए पात्र मतदाता (फॉर्म-6 से): 21.53 लाख
30 सितम्बर 2025 को अंतिम सूची में कुल मतदाता: लगभग 7.42 करोड़

प्रक्रिया और आगे की व्यवस्था

उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची की प्रिंट और डिजिटल कॉपियां राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई हैं. आम लोग भी इसे ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in पर देख सकते हैं. CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में नहीं है तो वह चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक आवेदन कर सकता है.

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यह भी पढ़ें : रैली, रोड शो तक सीमित नहीं रहा बिहार चुनाव, सोशल मीडिया पर हो रही असली टक्कर! कौन है आगे?

उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO) के निर्णय पर असहमति होने पर वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत पहले जिलाधिकारी (DM) और फिर दूसरे अपील के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के समक्ष आवेदन कर सकता है.

First published on: Sep 30, 2025 08:55 PM

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