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बिहार

नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, निदेशक मंडल की नियुक्ति रद्द करने का फैसला पलटा

Bihar CM Nitish Kumar: बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता को बहाल कर दिया है। विस्तार से मामले के बारे में जानते हैं।

Author Edited By : Parmod chaudhary Updated: Feb 25, 2025 12:02
Nitish Kumar

Nitish Kumar: सुप्रीम कोर्ट से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने प्रमुख नेता सुनील सिंह की निदेशक मंडल की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को पलट दिया है। विस्तार से मामले के बारे में जानते हैं। बिहार के चर्चित आरजेडी नेता सुनील सिंह को शीर्ष न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। सुनील सिंह को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का करीबी माना जाता है। विधान परिषद में उनकी सदस्यता को बहाल करने के आदेश शीर्ष न्यायलय ने दिए हैं। सुनील सिंह पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे थे।

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इसके बाद उनकी एमएलसी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा-142 का इस्तेमाल करते हुए आरजेडी नेता की विधान परिषद की सदस्यता को बहाल करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आचार समिति की ओर से जारी नोटिफिकेशन को भी रद्द करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि जुलाई 2024 में सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद ही सुनील सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब जाकर उनको कोर्ट से राहत मिली है।

निष्कासन को निलंबित माना जाएगा

अदालत ने निर्णय दिया कि सुनील सिंह के 7 महीने के निष्कासन को निलंबित माना जाएगा। बता दें कि सुनील सिंह ने नीतीश कुमार की मिमिक्री करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने सदन के भीतर नीतीश को ‘पलटूराम’ कह दिया था। जेडीयू ने इसकी शिकायत की थी। आचार समिति ने उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद भी सुनील सिंह लगातार सीएम पर हमलावर रहे।

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Parmod chaudhary

First published on: Feb 25, 2025 11:44 AM

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