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बेटी के रेपिस्ट कातिल बाप को फांसी की सजा, पत्नी के सामने खुद कबूल किया था गुनाह

Daughter Rape Murder Case: चार साल पहले एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी बच्ची का पिता ही था। इस केस में गुरुवार को स्थानीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी पिता को मौत की सजा सुनाई गई।

Edited By : News24 हिंदी | Updated: Aug 30, 2024 09:41
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Daughter Rape Murder Case:  कोलकाता रेप मर्डर केस ने पूरे देश का ध्यान महिलाओं की सुरक्षा की तरह खींचा है। देशभर में रेप के कई केस सामने आ रहे हैं, जिसमें इंसानी शक्ल में जानवर छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। गुरुवार को रेप मर्डर केस में सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई। इस केस में बच्ची का दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही था। मौत की सजा के साथ साथ आरोपी पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

2020 का है मामला

अमृतसर जिले का ये मामला 4 और 5 जनवरी, 2020 की आधी रात का है। आरोपी की पत्नी ने 5 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसकी मौत हुई वो तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। पीड़िता की मां के अनुसार, कुछ विवाद के चलते वो अपने बच्चों को लेकर मायके में रह रही थी। इस दौरान आरोपी प्रताप सिंह अक्सर पीड़िता को अपने साथ ले जाया करता था, बाद में उसे अपनी पत्नी के पास छोड़ देता था। 4 जनवरी को वह फिर उसे जबरन अपने साथ ले आया लेकिन शाम को वापस नहीं ले गया।

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उस रात उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी और फिर शव को रेया शहर के आसपास नहर के किनारे एक पेड़ पर लटका दिया। नशे की हालत में वह इधर-उधर घूमता रहता था। सुबह उसने अपनी पत्नी को इसकी जानकारी दी। और उसे अपने खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। इसके बाद बच्ची का मेडिकल कराया गया जिसमें साफ हो गया था कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था।

मौत की सजा

आरोपी प्रताप सिंह (36) बाबा बकाला उपखंड के लखुवाल गांव का निवासी है। इस केस में स्थानीय अदालत में सत्र न्यायाधीश तृप्तजोत कौर ने अपना फैसला सुनाया। 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार और हत्या करने के लिए प्रताप सिंह को गुरुवार को मौत की सजा दी गई। इसके अलावा POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) फास्ट-ट्रैक कोर्ट द्वारा 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।

वकील बाजवा ने कहा, आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी को मौत की सजा दी गई है और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जबकि उसे उम्रकैद की सजा और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत 50,000 का जुर्माना लगाया गया है।

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News24 हिंदी

First published on: Aug 30, 2024 09:41 AM

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