Bajrang Punia, नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कुश्ती कोच नरेश दहिया की ओर से दायर मानहानि मामले में पहलवान बजरंग पूनिया को 6 सितंबर को तलब किया है। गुरुवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने पूनिया को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। शिकायत 10 मई को जंतर-मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहिया के खिलाफ पूनिया के बयान से संबंधित है। पहलवान तब निवर्तमान भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह द्वारा छह महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
बयान दुर्भावनापूर्ण दिया गया
अदालत ने शिकायत, दस्तावेजों और समन पूर्व साक्ष्यों पर विचार किया। अदालत ने आगे कहा- ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान दुर्भावनापूर्ण और अच्छे विश्वास में नहीं दिया गया था। न्यायाधीश ने कहा, “उसी के मद्देनजर आरोपी बजरंग पूनिया को आईपीसी की धारा 499 के साथ धारा 500 के साथ दंडनीय अपराध के लिए बुलाया जाए।” दोनों धाराएं आपराधिक मानहानि से संबंधित हैं।
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एशियाई खेलों के लिए सीधे एंट्री
बता दें कि हाल ही बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश दिया गया है। जबकि शेष 16 ओलंपिक भार वर्गों में अन्य उम्मीदवारों को ट्रायल्स से गुजरना पड़ा। पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश देने के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि उनकी याचिका खारिज कर दी गई। उल्लेखनीय है कि 38 वर्षीय अनीता श्योराण एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं जो डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण सिंह द्वारा खाली किए गए पद को संभालने की दौड़ में हैं।
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