Passport Rules: पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव, जन्मतिथि प्रमाण के बदल गए नियम

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों, 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट आवेदन के लिए जन्मतिथि के प्रमाण हेतु नए नियम लागू किए हैं।

passport rules changed
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भावी आवेदकों के लिए नया नियम

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संशोधन के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  

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एकमात्र वैध दस्तावेज

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इस नियम के लागू होने से इस श्रेणी के पासपोर्ट आवेदनों के लिए जन्म तिथि प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध दस्तावेज रह गया है। उम्मीद है कि इस बदलाव से आधिकारिक रूप से पंजीकृत जन्म रिकॉर्ड के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और सत्यापन प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

अधिक उम्र के आवेदकों के लिए मौजूदा विकल्प

अधिक उम्र के आवेदकों के लिए मौजूदा विकल्प 4 / 5

1 अक्टूबर, 2023 से पहले जन्मे आवेदकों के लिए नियम अधिक लचीले हैं। वे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कई दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने या मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड या भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसी बांड शामिल हैं।

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पासपोर्ट नियम 1980

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यह संशोधन पासपोर्ट सेवाओं में दस्तावेज़ीकरण मानकों को बेहतर बनाने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। पासपोर्ट नियम, 1980 को मूल रूप से दिसंबर 1980 में अधिसूचित किया गया था और वर्षों से इसमें कई बार संशोधन किए गए हैं, सबसे हाल ही में सितंबर 2023 में।

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लेखक के बारे में

Raghav Tiwari

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098
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