ITR Filing New Rule: ITR फाइल करने से पहले निकाल लें ये 5 दस्तावेज, वरना बढ़ेगी मुश्किल!
ITR Filing New Rule: आयकर विभाग की ओर से ITR 2026 के लिए नए फॉर्म जारी कर दिए हैं. आधिकारिक तौर पर रिटर्न भरने की प्रकिया शुरू हो गई है. अगर आपको आईटीआर फाइल करना है तो अभी कर दें. आखिरी दिनों में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों की वजह से रिटर्न फाइल करने में परेशानी आती है. ITR फाइल करने से पहले सबसे पहले 5 दस्तावेजों को निकल कर रख लें. आइए जानते हैं कौन से हैं वो दस्तावेज...

How to File ITR 2026 : अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं तो आपके लिए ये खबर काफी जरूरी है. आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-4 के एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही हम आपको कुछ दस्तावेजों के बारे में बताने वाले हैं. इन दस्तावेजों के बिना आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. अगर आप आयकर रिटर्न फाइल करने वाले हैं और बिना किसी परेशानी के और समय पर अपना टैक्स रिफंड पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए 5 जरूरी दस्तावेजों की चेकलिस्ट जरूर पूरी कर लें.
पैन और आधार कार्ड
2 / 6आयकर रिटर्न भरने के लिए पैनकार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है. अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी. इससे आपको साफ पता चलता है कि टैक्स बचाने के लिए आपने कौन-कौन से निवेश किए और उसका कितना फायदा मिला.
सबसे जरूरी फॉर्म 16
3 / 6अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते है, तो आपके लिए फॉर्म 16 सबसे जरूरी है. इसमें आपके नियोक्ता द्वारा काटे गए टैक्स (TDS) की पूरी जानकारी होती है. दूसरा इसमें सकल सैलरी, टैक्स छूट और निवेश के आधार पर मिली डिडक्शन की जानकारी दी जाती है.
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट
4 / 6'Annual Information Statement' (AIS) आयकर विभाग के खास दस्तावेजों में से एक है. इसमें सभी बड़े लेन-देन जैसे- सैलरी, बचत खाते और एफडी का ब्याज, डिविडेंड, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश और विदेशी रेमिटेंस की पूरी जानकारी होती है.
फॉर्म 26AS
5 / 6फॉर्म 26AS बैंक के पासबुक की तरह आपकी टैक्स पासबुक होती है. पैन पर काटे कुल टीडीएस (TDS), टीसीएस (TCS), जमा किए एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स की पूरी जानकारी होती है. अगर ITR में दावा किया टीडीएस फॉर्म 26AS से मैच नहीं होता तो आपका रिफंड अटक सकता है.
होम लोन स्टेटमेंट
6 / 6घर खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है, तो बैंक से लोन सर्टिफिकेट जरूर ले लें. ऐसा करने से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं. ये आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. आप होम लोन के ब्याज और मूलधन के भुगतान पर इसके जरिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.