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देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और अब यह सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा. ऐसे में सरकार भी लेन-देन को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर जोर दे रही है. 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं, जिनका सीधा असर आम यूजर्स और टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा. अगर आप भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है.

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10 लाख रुपये से ज्यादा भुगतान पर रिपोर्टिंग- नए प्रस्ताव के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल गैर-नकद माध्यम जैसे UPI, बैंक ट्रांसफर या चेक से चुकाता है, तो इसकी जानकारी बैंक या कार्ड कंपनी आयकर विभाग को देगी. इसका उद्देश्य बड़े लेन-देन पर निगरानी बढ़ाना है.

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कैश पेमेंट पर भी नजर- अगर कोई व्यक्ति एक साल में 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल नकद में जमा करता है, तो उसकी भी रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी. पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन अब इसे नियमों में और स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है.

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PAN आवेदन में काम आएगा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट- अब PAN कार्ड के लिए आवेदन करते समय क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा. हालांकि, यह स्टेटमेंट तीन महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तभी इसे मान्य माना जाएगा.

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टैक्स भुगतान के लिए डिजिटल विकल्प- नए ड्राफ्ट नियमों में आयकर जमा करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग को आधिकारिक डिजिटल माध्यम के रूप में मान्यता दी गई है. इससे टैक्स भरने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगी.

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कंपनी के क्रेडिट कार्ड पर टैक्स नियम- अगर किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से क्रेडिट कार्ड दिया गया है और उसके खर्च जैसे सालाना शुल्क या सदस्यता फीस कंपनी भरती है, तो इसे परक्विजिट माना जाएगा और यह कर्मचारी की आय में जोड़ा जा सकता है. हालांकि, अगर खर्च पूरी तरह ऑफिस के काम से जुड़ा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. इसके लिए कंपनी को पूरा रिकॉर्ड रखना होगा.

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बिना PAN के नहीं मिलेगा नया क्रेडिट कार्ड- प्रस्तावित नियमों के तहत अब बैंक या वित्तीय संस्थान को नया क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले आवेदक का PAN लेना अनिवार्य होगा. बिना PAN के नया कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, जिससे बड़े लेन-देन की निगरानी और मजबूत हो सके.