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Smart Meter Rules: अगर आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है और आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाएगी, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों को लेकर चल रहे विवादों के बीच सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. अब बैलेंस 'नेगेटिव' होने के तुरंत बाद कनेक्शन नहीं काटा जाएगा.
कितना माइनस बैलेंस होने पर मिलेगी छूट?

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सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक, कनेक्शन काटने की प्रक्रिया को अब काफी लचीला बनाया गया है. अगर आपका बिजली कनेक्शन 1 किलोवाट का है, तो बैलेंस खत्म (नेगेटिव) होने के बावजूद 30 दिनों तक आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी. वहीं, 2 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं के लिए नियम है कि जब तक उनका बैलेंस -200 रुपये तक नहीं पहुंच जाता, तब तक बिजली आती रहेगी.
मैसेज से मिलेगी चेतावनी और 3 दिन का एक्स्ट्रा समय

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विभाग की ओर से आपको लगातार फोन पर मैसेज भेजकर रिचार्ज के लिए अलर्ट किया जाएगा. अगर आप 30 दिन की डेडलाइन चूक जाते हैं, तो विभाग आपको 3 दिन का 'इमरजेंसी क्रेडिट पीरियड' और देगा. इस एक्स्ट्रा समय के बाद भी रिचार्ज न होने पर ही कनेक्शन काटने की कार्रवाई होगी.
इन समयों पर बिजली काटना है मना

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सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि विभाग अब अपनी मर्जी से कभी भी बिजली नहीं काट पाएगा. आधिकारिक नियमों के अनुसार:
शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच कनेक्शन नहीं काटा जाएगा.
रविवार और महीने के दूसरे शनिवार को सप्लाई बंद नहीं होगी.
सभी सार्वजनिक अवकाश और बड़े त्योहारों पर भी बिजली काटने पर पूरी तरह रोक है.
कनेक्शन कट जाए तो क्या करें?

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अगर किसी कारण से आपका कनेक्शन कट भी जाता है, तो परेशान न हों. आप जैसे ही अपना रिचार्ज सफल करेंगे, उसके करीब 2 घंटे के भीतर स्मार्ट मीटर अपने आप चालू हो जाएगा और बिजली की सप्लाई बहाल हो जाएगी. फिलहाल, तकनीकी दिक्कतों और जनता की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 45 दिनों तक उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो.