क्या हर भारतीय को गाना पड़ेगा वंदे मातरम, राष्ट्रगीत पर आया नया नियम; कब हो सकती है जेल?

राष्ट्रगीत पर अब नया नियम आ गया है। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा मिलने वाला है। अब इसका अपमान करने पर जेल की सजा हो सकती है। तो आइए क्या कहते हैं नए नियम...

Vande Mataram
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भारत सरकार ने वंदे मातरम के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब से, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत 'जन गण मन' के समान नियम और प्रतिबंध 'वंदे मातरम' पर भी लागू होंगे। आइए, वंदे मातरम गाने के वर्तमान नियमों और विनियमों और इनके उल्लंघन के संभावित परिणामों के बारे में जानते हैं।

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सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

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जी हां, सरकार ने 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान से बचाव अधिनियम' में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वंदे मातरम को अब इस अधिनियम में शामिल किया जाएगा, जिससे इसे राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त होगा। प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और संशोधन के लागू होते ही नए नियम भी लागू हो जाएंगे। गौरतलब है कि 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान से बचाव अधिनियम' में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान से संबंधित नियम हैं और इनका अपमान करना अपराध माना जाता है।

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इस अधिनियम में क्या कहा गया है?

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राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के साथ-साथ राष्ट्रगान का भी प्रावधान करता है। राष्ट्रगान के संबंध में, इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जानबूझकर भारतीय राष्ट्रगान गाने से रोकता है या राष्ट्रगान गाते समय अशांति उत्पन्न करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

दूसरी बार अपराध पर

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दूसरी बार अपराध करने पर कारावास की सजा दी जाएगी। अधिनियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पहले धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो उसे दोबारा उसी अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर दूसरी या उसके बाद की प्रत्येक बार के लिए कम से कम एक वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी।

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वंदे मातरम का क्या होगा?

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अब जबकि वंदे मातरम को इस अधिनियम में शामिल कर लिया गया है, राष्ट्रगान से संबंधित नियम इस पर भी लागू होंगे। इसका अर्थ यह है कि इसके अपमान के लिए दंड का प्रावधान भी है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, वंदे मातरम का पूरा आधिकारिक संस्करण, जिसमें छह श्लोक हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड है, को राष्ट्रीय ध्वज फहराने, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों में औपचारिक आगमन और प्रस्थान समारोहों और ऐसे समारोहों में उनके निर्धारित भाषणों से पहले और बाद में सहित प्रमुख राजकीय समारोहों के दौरान प्रस्तुत या बजाया जाना चाहिए।  

क्या कहते हैं नियम

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- एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' और 'राष्ट्रगान' दोनों का गायन होना है, तो पहले 'वंदे मातरम' (राष्ट्रगान) गाया जाएगा, उसके बाद 'राष्ट्रगान' गाया जाएगा। दिशा-निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सम्मान के प्रतीक के रूप में दोनों प्रस्तुतियों के दौरान श्रोताओं से सावधान मुद्रा में खड़े रहने की अपेक्षा की जाती है। जब वंदे मातरम का गायन किसी बैंड द्वारा किया जाता है, तो गायन की शुरुआत का औपचारिक संकेत देने के लिए ढोल या बिगुल बजाया जाना चाहिए। - सिनेमा हॉल और फिल्म स्क्रीनिंग के लिए विशेष छूट दी गई है। यदि वंदे मातरम किसी फिल्म के साउंडट्रैक के हिस्से के रूप में बजाया जाता है, तो दर्शकों को खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी।

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लेखक के बारे में

Raghav Tiwari

Raghav Tiwari

राघव तिवारी न्यूज24 में शिफ्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं। यहां टीम प्रबंधन के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, राजनीति, क्राइम आदि की खबरें भी कवर करते हैं। इससे पहले ये अमर उजाला, नईदुनिया, नवभारत टाइम्स (NBT) और हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इंदौर, नोएडा, कानपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने की वजह से राघव भिन्न-भिन्न कल्चर, खानपान, व्यवहार, जरूरत की समझ रखते हैं। राघव तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की है। शिकायत और सुझाव के लिए स्वागत है- Mail ID: raghav.tiwari@bagconvergence.in Contact No. 8840671098
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