बिहार में सड़कों पर सफर करना महंगा हो गया है। क्योंकि अब बिहार में स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। सम्राट चौधरी की कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसके तहत नेशनल हाईवे की तर्ज पर अब स्टेट हाईवे से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। कार-जीप, टेंपो-बस और ट्रक-ट्रेलर आदि सभी वाहनों के लिए टोल टैक्स की दरें तय कर दी गई हैं।
कैबिनेट मीटिंग में पास हुई नियमावली

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में टोल टैक्स (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) रेगुलेशन्स 2026 पर मुहर लगी। इस प्रस्ताव में प्रदेशभर में हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। प्रस्ताव में टोल टैक्स की दरें भी तय की गई हैं।
टोल टैक्स वसूली की तारीख अभी तय नहीं

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बता दें कि बिहार में स्टेट हाईवे की लंबाई 3614 किलोमीटर है और 3617 किलोमीटर टू लेन रोड है। 40 किलोमीटर फोरलेन रोड है। इन सड़कों पर टोल टैक्स की नई दरें कब से लागू होंगी, इसकी तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि सड़कें अभी चिह्नित नहीं की गई हैं। सर्वे और स्टडी कराने के बाद ही टोल की वसूली की जाएगी।
स्टेट हाईवे पर टैक्स की नई दरें ये होंगी

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बता दें कि बिहार में स्टेट हाईवे पर हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल की दरें 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर तय हुई है। ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए यह फीस 6.65 रुपये होगी। वहीं इससे भारी वाहनों के लिए टोल फीस 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। फास्टैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के जरिए डिजिटल पेमेंट ली जाएगी।
ओवरलोड वाहनों पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा

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नियमावली के अनुसार, एनुअल रिव्यू भी किया जाएगा। जरूरत के अनुसार टोल टैक्स की दरों में बदलाव भी किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार बिना फास्टैग वाले वाहनों से ज्यादा टोल वसूला जाएगा। ओवरलोडेड वाहनों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। रेगुलर पैसेंजरों को छूट, रियायती पास एवं मल्टीपल ट्रिप की सुविधा दी जाएगी।
किस गाड़ी पर कितना टोल देना होगा?

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नियमावली के अनुसार, हल्के वाहनों जैसे कार-जीप को 1.25 रुपये प्रति किमी, छोटे व्यावसायिक वाहनों को 2 रुपये प्रति किमी, 2 एक्सल वाले बस या ट्रक को 4.25 रुपये प्रति किमी, बड़े वाहनों (पोकलेन, डंपर) को 6.65 रुपये प्रति किमी और 7 या इससे अधिक एक्सेल वाले वाहनों को 8.10 रुपये प्रति किमी टोल टैक्स देना होगा।
100 किमी यात्रा के लिए कितना टैक्स?

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नियमावली के अनुसार, बिहार में स्टेट हाईवे से गुजरने वाले कार, जीप जैसे चौपहिया वाहनों को प्रति 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए 125 रुपये टोल टैक्स देना होगा। इतनी ही दूरी के लिए बस और ट्रक से 425 रुपये वसूले जाएंगे। मल्टी एक्सल भारी वाहनों को 810 रुपये देने होंगे। पिकअप, लोडिंग टेंपो जैसे छोटे कमर्शियल वाहनों से प्रति 100 किमी के 200 रुपये टोल लिए जाएंगे।