Immigration New Rules: इमिग्रेशन का नया सिस्टम, जानें क्या है ई-गेट्स, कौन और कैसे करे आवेदन, क्या होंगे फायदे?

एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर अकसर लंबी लाइन देखी होगी। जब भी हवाई सफर पर निकलते हैं तो एयरपोर्टचे पर घंटों पहले पहुंचना पड़ता है, क्योंकि चेकिंग, इमिग्रेशन, बोर्डिंग के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है, लेकिन अब लाइन में लगने की प्रॉब्लम खत्म हो गई है।

New Immigration Rules
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केंद्र सरकार ने 2 साल पहले फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) शुरू किया था, जिसे अब  लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीकट और अमृतसर हवाई अड्डों पर भी शुरू कर दिया गया है, यानी अब देशभर के 21 एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का नया सिस्टम मिलेगा।

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ई-गेट इमिग्रेशन सिस्टम कैसे काम करता?

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देशभर के एयरपोर्ट पर यात्रियों को लंबी कतारों से बचाने के लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन -ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) शुरू हुआ था, जिसे ई-गेट इमिग्रेशन सिस्टम भी कहते यात्री खुद एयरपोर्ट पर बने ई-गेट पर अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, फेस, फिंगरप्रिंट का बायोमेट्रिक वेरिफकेशन करके इमिग्रेशन कर सकते हैं। इससे यात्रियों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।

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भारतीयों और OCI कार्डधारकों के लिए सर्विस

भारतीयों और OCI कार्डधारकों के लिए सर्विस3 / 7

ई-गेट इमिग्रेशन सिस्टम में फिजिकल इमिग्रेशन स्टैम्प नहीं लगती, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रैवलर और ट्रैवलिंग की डिटेल अपलोड और वेरिफाई हो जाती है। यह सुविधा भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए उपलब्ध है। वहीं ट्रैवलर को FTI-TTP पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। बायोमेट्रिक दर्ज करके एयरपोर्ट पर FTI काउंटर या FRRO कार्यालय जाना होगा। यह भी पढ़ें: पासपोर्ट बनवाने से जुड़ा बड़ा नियम, आधार-पैन और वोटर ID होने पर भी नहीं बना Indian Passport, यहां जानें क्यों?

FTI-TTP से यात्रियों को कैसे फायदा होगा?

FTI-TTP से यात्रियों को कैसे फायदा होगा?4 / 7

बता दें कि ई-गेट्स इमिग्रेशन सिस्टम से समय की बचत, क्योंकि इमिग्रेशन क्लीयरेंस सेकंड में हो जाएगा। सर्विस के लिए यात्रियां को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। इस सिस्टम से एक बार रेजिस्ट्रेशन होने के बाद 5 साल या पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म होने तक इमिग्रेशन मान्य रहेगा। इमिग्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट है, जिससे यात्रियों के साथ फ्रॉड होने का चांस नहीं।

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ई-गेट्स इमिग्रेशन के कौन कर सकता आवेदन?

ई-गेट्स इमिग्रेशन के कौन कर सकता आवेदन?5 / 7

बता दें कि ई-गेट्स इमिग्रेशन सिस्टम के तहत आवेदन और रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रैवलर का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है या उसके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल से OTP बेस्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यह भी पढ़ें:क्या e-Passport शुरू होने से एक्सपायर हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट? विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

ई-गेट्स इमिग्रेशन के आवेदन कैसे करें?

ई-गेट्स इमिग्रेशन के आवेदन कैसे करें?6 / 7

गृह मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल ftittp.mha.gov.in पर जाएं। फोटो, पासपोर्ट की कॉपी, एड्रेस प्रूफ और OCI कार्ड अपलोड करें। फोटो साफ और सफेद बैकग्राउंड वाली हो और 6 महीने से ज्यादा पुरानी न हो। एप्लिकेशन सबमिशन के बाद QR कोड जनरेट होगा। 24 घंटे बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नजदीकी FRRO ऑफिस में जाकर अपना बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और फेशियल एनरोलमेंट) करवाएं। इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। जानकारी ऑफिशियल चैनलों के जरिए वेरिफाई होगी। एक महीने के अंदर इमिग्रेशन मंजूर हो जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद हवाई अड्डे पर बने स्पेशल ई-गेट्स पर अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास स्कैन करके सेकंड में इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकेंगे।

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ई-गेट्स इमिग्रेशन के लिए ध्यान रखें ये बातें

ई-गेट्स इमिग्रेशन के लिए ध्यान रखें ये बातें7 / 7

बता दें कि अगर पासपोर्ट गुम हो जाए, चोर हो जाए या एक्सपायर हो जाए तो पोर्टल पर नए पासपोर्ट का डीटेल अपडेट करना होगा। हालांकि इसके लिए दोबारा बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होगी। लेकिन गलत जानकारी देने पर या साफ क्लीयर डॉक्यूमेंट्स अपलोड न करने पर आवेदन रद्द हो सकता है। जिनके बायोमेट्रिक्स कैप्चर नहीं हो पाएंगे, उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए सोच-समझकर पूरी तैयारी के साथ ही आवेदन करें।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

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खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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