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Lok Adalat Registration: दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की लोक अदालत आज 14 फरवरी दिन शनिवार को लग रही है, जो सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम को 4 बजे तक चलेगी। लेकिन अगर आप लोक अदालत को जॉइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं या टोकन नहीं ले पाए हैं तो घबराएं नहीं, आपके पास एक विकल्प है।

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लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन करने से चुक गए हैं तो पूरी राजधानी में कई सेंटर्स पर वॉक‑इन की सर्विस उपलब्ध है, जिसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको सेंटर पर जाना होगा और वॉक इन सर्विस इस्तेमाल करके अपने लंबित चालान निपटा सकते हैं. सेंटर में मौजूद वकील की मदद से भी लोक अदालत को जॉइन करके ट्रैफिक चालान के मामले को सुलझा सकते हैं।

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बता दें कि पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा करने के लिए हर 3 महीने में एक बार लोक अदालत लगाई जाती है और दूसरे शनिवार को इसका आयोजन होता है, यानी साल में 4 बार लोक अदालत लगती है।

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आज 14 फरवरी को लोक अदालत राजधानी के 7 अलग‑अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, राउज एवेन्यू और द्वारका में लग रही है।

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दिल्ली ट्रैफिक का निपटारा लोक अदालत में करवाने के लिए आपके पास चालान या नोटिस का प्रिंटआउट होना चाहिए। जिस गाड़ी का चालान कटा है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिएं और लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन का टोकन नंबर हो चाहिए।

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लोक अदालत में हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने पर कटा चालान, ट्रैफिक सिग्नल जंप करने पर कटा चालान, गलत तरीके से जारी किए गए चालान, ओवर स्पीड के लिए कटा चालान, वैध PUC न होना पर कटा चालान, गलत पार्किंग के लिए कटा चालान निपटाया जा सकता है।

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वैध ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट न होने पर कटा चालान, गलत लेन में वाहन चलाने पर कटा चालान, ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी पर कटा चालान, नंबर प्लेट न होने या गलत होने पर कटा चालान का मामला भी लोक अदालत में निपटाया जा सकता है।

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लोक अदालत में कुछ ट्रैफिक चालान नहीं निपटाए जाते हैं, जैसे हिट-एंड-रन का मामला, लापरवाही से मौत होने का मामला, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग पर दर्ज हुआ मामला, अवैध तरीके से रेसिंग या स्पीड ट्रायल का मामला, अपराध में इस्तेमाल वाहन का मामला आदि।