महंगाई राहत भत्ता (DRA) बढ़ाकर केंद्र सरकार ने पुराने CPF पेंशनर्स और उनके परिवारों को राहत दी है। बढ़े हुए महंगाई राहत भत्ता से उन रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी होगा, जो 5वें वेतन आयोग के तहत बेसिक एक्स-ग्रेशिया पेमेंट पाने वाले लाभार्थी हैं।
महंगाई राहत भत्ता बढ़ने से इन्हें होगा फायदा

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सरकारी आदेश के अनुसार, महंगाई राहत भत्ता की नई दरें 1 जुलाई 2025 से और 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसका फायदा उन्हें होगा, जो पहली और दूसरी श्रेणी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए और एक्स-ग्रेशिया पेमेंट ले रहे हैं।
महंगाई राहत भत्ता की नई दरें इस प्रकार होंगी

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बता दें कि महंगाई राहत भत्ता 1 जुलाई 2025 से 474% और 1 जनवरी 2026 से 483% हो जाएगा। भत्ते में यह बढ़ोतरी उन लाभार्थियों पर लागू होगी, जिन्हें ग्रुप A, B, C और D कर्मचारियों के हिसाब से 3000 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये का एक्स-ग्रेशिया मिलता है।
मृत कर्मियों की विधवाएं और आश्रित बच्चे लाभार्थी

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सरकारी आदेश में साफ किया गया है कि महंगाई राहत भत्ता की गणना में अगर कोई राशि दशमलव बिंदु में आती है तो उसे पूरे रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा। इसके लाभार्थी दूसरी कैटेगरी के मृत CPF कर्मचारियों की विधवाएं और आश्रित बच्चे भी होंगे, जो फिलहाल 650 रुपये प्रति माह का संशोधित एक्स-ग्रेशिया ले रहे हैं।
एजेंसी और बैंक करेंगे महंगाई राहत भत्ता की गणना

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केंद्र सरकार के अनुसार, महंगाई राहत भत्ता की गणना करने की जिम्मेदारी पेंशन देने वाली एजेंसियों और सरकारी बैंकों की होगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की मंजूरी के बाद यह आदेश जारी किया गया। सरकार ने साफ किया है कि नया भत्ता केवल उन्हीं CPF लाभार्थियों पर लागू होगा, जो अभी भी 5वें वेतन आयोग के लाभार्थी हैं।