अगर आप एयरपोर्ट पर सेल्फी लेने, इंस्टाग्राम रील बनाने या ट्रैवल व्लॉग शूट करने के शौकीन हैं, तो अब आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. DGCA ने एयरपोर्ट परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, फोन जब्त होने जैसी कार्रवाई हो सकती है.
DGCA ने जारी की नई गाइडलाइन

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यात्रियों के बीच सोशल मीडिया कंटेंट बनाने का बढ़ता चलन देखते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन नियमों के तहत एयरपोर्ट के कई संवेदनशील इलाकों में बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाना प्रतिबंधित कर दिया गया है.
किन जगहों पर फोटो-वीडियो बनाने की मनाही?

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नई गाइडलाइन के अनुसार सिक्योरिटी चेकपॉइंट, बोर्डिंग गेट, रनवे बस, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग जोन, एयरपोर्ट एप्रन और अन्य ऑपरेशनल क्षेत्रों में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती. ऐसे क्षेत्रों में नियम तोड़ने पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है. ये भी पढ़ें- यूजर्स की मौज! फ्री में मिलेगा Netflix सब्सक्रिप्शन, बस करना होगा ये काम
नियम तोड़ने पर क्या हो सकती है कार्रवाई?

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यदि कोई यात्री प्रतिबंधित क्षेत्र में फोटो या वीडियो बनाते हुए पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. गंभीर मामलों में मोबाइल फोन जब्त किया जा सकता है और आगे की जांच भी की जा सकती है.
आखिर क्यों उठाया गया यह कदम?

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पिछले कुछ समय में एयरपोर्ट के अंदर बनाए गए ट्रैवल व्लॉग, रील और बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं. इनमें कई बार अनजाने में सुरक्षा व्यवस्था, स्टाफ की गतिविधियां और निगरानी सिस्टम भी रिकॉर्ड हो जाते हैं.
सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला

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अधिकारियों के मुताबिक, इन वीडियो और तस्वीरों के सार्वजनिक होने से एयरपोर्ट की संवेदनशील जानकारी लोगों तक पहुंच सकती है, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है. इसी खतरे को कम करने और एयरपोर्ट संचालन को सुरक्षित रखने के लिए DGCA ने यह सख्त कदम उठाया है. (Images Credit-AI)