आज के समय में लगभग हर घर में एलपीजी (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपका सिलेंडर चोरी हो जाए या कहीं खो जाए, तो क्या आपका गैस कनेक्शन रद्द हो जाएगा? आइए जानते हैं इससे जुड़े जरूरी नियम।
सिलेंडर खोते ही सबसे पहले करें ये काम, पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं FIR

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जैसे ही आपको पता चले कि सिलेंडर गायब है, तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज कराते समय सिलेंडर पर लिखा हुआ यूनिक नंबर (Unique Number) जरूर बताएं, ताकि आपके सिलेंडर की पहचान आसानी से हो सके।
अपनी गैस एजेंसी को दें लिखित जानकारी, साथ ले जाएं ये 3 जरूरी डॉक्यूमेंट्स

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पुलिस में शिकायत के बाद आपको अपनी गैस एजेंसी को लिखित में पूरी घटना की जानकारी देनी होगी। इसके साथ आपको ये दस्तावेज जमा करने होंगे:
1. पुलिस में दर्ज कराई गई FIR की कॉपी।
2. ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन वाउचर (SV)।
3. कनेक्शन धारक का आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड)।
सिलेंडर गुम होने पर देना होगा जुर्माना, जानिए ₹1,000 से ₹3,000 तक का खर्च

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गैस सिलेंडर खोने पर कंपनी आपसे जुर्माना या नई सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूल सकती है। यह जुर्माना आमतौर पर ₹1,000 से लेकर ₹3,000 के बीच हो सकता है। अंतिम रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि सिर्फ सिलेंडर खोया है या उसके साथ रेगुलेटर (Regulator) भी गायब हुआ है।
डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद एजेंसी जारी करेगी नया सिलेंडर, प्रक्रिया है बेहद आसान

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आपके द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों को गैस एजेंसी अच्छी तरह वेरिफाई करेगी। औपचारिकताएं पूरी होने और निर्धारित जुर्माना या सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के बाद, एजेंसी आपको एक नया सिलेंडर और रेगुलेटर (यदि आवश्यक हो) जारी कर देगी।