Income Tax New Rule on Pension: क्या रिटायर कर्मचारियों को भी देना होगा टैक्स? जानें नए नियम

सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे का सहारा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयकर विभाग आपकी इस कमाई पर भी नजर रखता है? पेंशन पर टैक्स लगेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको मिलने वाली राशि किस श्रेणी में आती है।

income tax on pension rule
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अनकम्यूटेड पेंशन:  हर महीने एक निश्चित तारीख को मिलने वाली पेंशन को अनकम्यूटेड पेंशन कहा जाता है। आयकर नियमों के अनुसार, इस मासिक पेंशन को आपकी सैलरी माना जाता है और इसे ITR में Income from Salary हेड के तहत दिखाया जाता है। हालांक‍ि शारीरिक विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बलों के जवानों की पूरी विकलांगता पेंशन टैक्स-फ्री होती है।  

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कम्यूटेड पेंशन: एकमुश्त राशि पर क्या हैं नियम?

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जब कर्मचारी भविष्य में एकमुश्त बड़ी राशि पाने के लिए अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा सरेंडर कर देता है, तो इसे कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या रक्षा सेवाओं से रिटायर होने वालों के लिए यह एकमुश्त राशि पूरी तरह टैक्स-फ्री है।

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गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का गणित

गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का गणित3 / 5

अगर आपको रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिली है, तो आपकी कम्यूटेड पेंशन का केवल एक-तिहाई (1/3) हिस्सा ही टैक्स-फ्री होगा। अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है, तो आप कुल पेंशन के 50% हिस्से पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इससे ऊपर की राशि पर टैक्स देना होगा।

फैमिली पेंशन: परिवार को मिलने वाली राशि पर टैक्स

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कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिलने वाली राशि फैमिली पेंशन कहलाती है। इसे सैलरी नहीं, बल्कि Income from Other Sources की श्रेणी में रखा जाता है। अगर कोई सैनिक देश की सेवा करते हुए शहीद होता है, तो उनके परिवार को मिलने वाली पूरी पेंशन टैक्स से मुक्त होती है।

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फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ

फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ5 / 5

पुरानी व्यवस्था में कुल पेंशन का एक-तिहाई (1/3) या ₹15,000 (जो भी कम हो) टैक्स-फ्री है। वहीं नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए छूट की यह सीमा ₹25,000 तक बढ़ाई जा सकती है।

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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