ESIC Unemployment Allowance Extension: प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। यदि आप कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के दायरे में आते हैं, तो केंद्र सरकार ने आपके लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच तैयार रखा है। सरकार ने नौकरी छूटने पर आर्थिक मदद देने वाली अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) की अवधि को एक साल और बढ़ा दिया है। अब पात्र कर्मचारी 30 जून 2027 तक इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठा सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री की बैठक में लगी मुहर

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यह ऐतिहासिक फैसला केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई 198वीं ESIC बैठक में लिया गया। पहले यह योजना 30 जून 2026 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे 1 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 30 जून 2027 तक प्रभावी कर दिया गया है। इसका सीधा उद्देश्य नौकरी गंवाने वाले श्रमिकों को आर्थिक तंगी से बचाना और नई नौकरी ढूंढने तक उन्हें संबल देना है।
क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)?

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यह ईएसआई अधिनियम (ESI Act) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए एक विशेष बेरोजगारी राहत योजना है। इसके तहत यदि किसी बीमित कर्मचारी की नौकरी किसी कारणवश छूट जाती है, तो उसे सरकार की तरफ से एक निश्चित अवधि के लिए अस्थाई वित्तीय सहायता (Unemployment Allowance) दी जाती है।
ESIC बैठक में लिए गए अन्य बड़े फैसले

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इस बैठक में केवल बेरोजगारी भत्ता ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं:
नए अस्पताल और कॉलेज: हरिद्वार में एक नया मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली में एक डेंटल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है।
2. आयुष (AYUSH) सेवाओं का एकीकरण: आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर ईएसआईसी अस्पतालों में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3. पारदर्शिता पर जोर: सेवाओं को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए 5 नए उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे।
4. नया रेगुलेशन: सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत 'कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 2026' को मंजूरी दी गई।
पैसा क्लेम करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप इसके पात्र हैं या नहीं

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आपको कम से कम 2 साल से ईएसआई (ESI) योजना के तहत बीमित व्यक्ति (Insured Person) होना चाहिए। नौकरी छूटने से ठीक पहले की 4 योगदान अवधियों (Contribution Periods) में से प्रत्येक में कम से कम 78 दिनों का योगदान ईएसआईसी में जमा होना चाहिए। नौकरी छूटने की वजह आपकी खुद की गलती (जैसे- छंटनी, कंपनी बंद होना) होनी चाहिए। अगर आपने खुद इस्तीफा (Resignation) दिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली है या अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण निकाले गए हैं, तो लाभ नहीं मिलेगा।
कैसे क्लेम करें

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1. ESIC के आधिकारिक पोर्टल (esic.gov.in) पर जाकर अपने 'Insured Person' (IP) क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें और अपनी पात्रता की जांच करें।
2. पोर्टल से Form AB-1 (दावा फॉर्म) और Form AB-2 (बेरोजगारी का स्व-घोषणा पत्र) डाउनलोड करें।
3. सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आपके ईएसआई (ESI) डेटाबेस से लिंक हो, क्योंकि भत्ता सीधे बैंक अकाउंट में (DBT के जरिए) ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही अपना पहचान पत्र (जैसे- पैन कार्ड या वोटर आईडी) तैयार रखें।
4. भरे हुए फॉर्म को अपने पिछले एम्प्लॉयर (कंपनी) से सत्यापित (Attest) करवाएं। यदि कंपनी बंद हो चुकी है या सहयोग नहीं कर रही है, तो आप ईएसआईसी के स्थानीय कार्यालय या शाखा प्रबंधक से सीधे अटेस्ट करवा सकते हैं।
5. सत्यापित फॉर्म को अपने नजदीकी ईएसआईसी शाखा कार्यालय (Branch Office) में सभी जरूरी पहचान और बैंक दस्तावेजों के साथ जमा कर दें।
गौर करें कि नौकरी छूटने के 30 दिनों के बाद ही आप इस भत्ते के लिए दावा (Claim) कर सकते हैं। यह भत्ता कुल मिलाकर अधिकतम 90 दिनों (3 महीने) के लिए दिया जाता है, जो कि आपकी पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 50% होता है।