देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी और खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सालाना ब्याज का पैसा बहुत जल्द ग्राहकों के खातों में डालना शुरू कर देगा। आइए जानते हैं किस तारीख से आपके खाते में बरसने वाला है पैसा।
नोट कर लें तारीख! 15 जुलाई से पासबुक में दिखने लगेगा ब्याज का पैसा

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केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज का पैसा 15 जुलाई से सब्सक्राइबर्स के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगा। पहले यह पैसा सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के महीने तक आता था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड समय में, यानी जुलाई के मध्य में ही यह राशि सदस्यों की पासबुक में दिखने लगेगी।
कितना मिलेगा ब्याज?

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इस बार पीएफ (PF) पर 8.25 प्रतिशत (8.25%) की दर से ब्याज दिया जा रहा है। सरकार इस बार पूरे देश के लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के खातों में कुल ₹1.44 लाख करोड़ की भारी-भरकम ब्याज राशि ट्रांसफर करने जा रही है।
क्या है CITES प्लेटफॉर्म?

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इस बार ब्याज ट्रांसफर की प्रक्रिया इतनी तेज और ऑटोमैटिक होने के पीछे नया सेंट्रलाइज्ड आईटी प्लेटफॉर्म (CITES) है। इसके तहत देश भर के सभी सदस्यों के रिकॉर्ड को एक ही नेशनल डेटाबेस में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आपका पीएफ खाता किसी एक क्षेत्रीय कार्यालय पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि देश के किसी भी अधिकृत ईपीएफओ ऑफिस से प्रोसेस हो सकेगा।
क्लेम लिमिट में बड़ा बदलाव

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नए सिस्टम के तहत, पूरी तरह से केवाईसी (KYC) वाले खातों के लिए एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट को ₹1 लाख से बढ़ाकर सीधे ₹5 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बीमारी, शादी या अन्य जरूरतों के लिए ₹5 लाख तक का एडवांस क्लेम अब बिना किसी देरी के तुरंत प्रोसेस हो जाएगा।
नौकरी बदलने पर ऑटो-ट्रांसफर

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नए अपडेट के बाद, जब भी आप अपनी नौकरी बदलेंगे, तो आपके आधार से लिंक पीएफ खाते का पैसा पुरानी कंपनी से नई कंपनी के खाते में ऑटोमैटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको इसके लिए चक्कर काटने या मैन्युअल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रिजेक्शन और क्लेरिफिकेशन

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नया सिस्टम क्लेम प्रोसेस होने से पहले ही कमियों को खुद ऑटो-चेक कर लेगा, जिससे क्लेम रिजेक्ट होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा, यदि ईपीएफओ को आपके क्लेम पर कोई संदेह होता है, तो सदस्य अब सीधे ऑनलाइन ही उसका स्पष्टीकरण (Clarification) दे सकेंगे।