News24 हिंदी
न्यूज 24 डेस्क प्रतिष्ठित पत्रकारों की पहचान है। इससे कई पत्रकार देश-दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत की खबरें साझा करते हैं।
Read More---विज्ञापन---
Same-Sex Marriage in India Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता पर अपना फैसला सुना सकता है। शीर्ष कोर्ट ने मई में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई करने वाली पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल, एसआर भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मुद्दे और उन याचिकाओं से उत्पन्न कानूनी और सामाजिक सवालों पर विचार करने के लिए मैराथन सुनवाई की। ये सुनवाई 18 समलैंगिक जोड़ों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने के बाद आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने “विवाह” की कानूनी और सामाजिक स्थिति के साथ अपने रिश्ते को मान्यता देने की मांग की थी। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से यह घोषणा करने की मांग की थी कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत “विवाह” में समान-लिंग वाले जोड़े शामिल होंगे।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भारत एक विवाह-आधारित संस्कृति है और एलजीबीटी जोड़ों को भी समान अधिकार दिए जाने चाहिए, जैसे कि वित्तीय, बैंकिंग और बीमा मुद्दों के लिए विषमलैंगिक जोड़े को दिए जाते हैं। साथ ही विरासत, उत्तराधिकार और यहाँ तक कि गोद लेना और सरोगेसी भी जैसे मामले में अधिकार दिए जाने चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता एसएमए के साथ-साथ विदेशी विवाह अधिनियम के तहत “विवाह” के पंजीकरण की मांग की, ऐसे मामलों में जहां भागीदारों में से एक विदेशी हो।
उन्होंने भारतीय संविधान के प्रावधानों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा और भेदभाव के खिलाफ अधिकार के साथ-साथ एलजीबीटीक्यूआईए व्यक्तियों को समान अधिकार देने वाले अन्य देशों में पारित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और कानूनों का हवाला दिया। हालांकि, केंद्र और कुछ राज्यों ने इस तर्क का इस आधार पर विरोध किया था कि “विवाह” की सामाजिक-कानूनी अवधारणा स्वाभाविक रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों से जुड़ी है और इसलिए यह व्यक्तिगत कानूनों के क्षेत्र में है जिसके लिए “व्यापक राष्ट्रीय और सामाजिक बहस” की आवश्यकता होगी।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।