मंदिर में भगवा ध्वज फहराने की मांग वाली याचिका खारिज, जानें केरल हाईकोर्ट ने क्याें दिया ये फैसला?
Edited By Rakesh Choudhary

Kerala High Court
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Kerala High Court
Saffron Flag Will Not Host On Temple Kerala High Court Order: केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मंदिर परिसर में भगवा झंडा लगाने की अनुमति वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि केरल के कोल्लम जिले में मुथुपिलक्ककडु श्री पार्थसारथी मंदिर में कुछ लोगों ने भगवा झंडा लगाने को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मंदिर आध्यात्मिक सांत्वना और शांति के प्रतीक के रूप में हैं। उनकी पवित्रता सर्वोपरि है।
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिरों को राजनीतिक चालबाजी या एक-दूसरे को उठाने के प्रयासों के रूप में नहीं देखना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे मंदिर में बनाए रखे जाने वाले शांति वाले माहौल से असहमत हैं। याचिका दायर करने वाले दोनों युवकों ने स्वयं को मुथुपिलक्ककडु श्री पार्थसारथी मंदिर का भक्त बताया है। 2022 में उन्होंने मंदिर के कल्याण के उद्देश्य से पार्थसारथी भक्त जन समिति का गठन किया था। याचिका में उन्होंने कहा कि विशेष पर्वों पर उत्तरदाताओं ने उन्हें मंदिर पर भगवा ध्वज फहराने से रोक दिया।
याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें झंडा फहराते समय पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें झंडा लगाने से रोका नहीं जा सके। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने 2020 के एक फैसले की दुहाई देते हुए कहा कि माननीय न्यायालय ने मंदिर परिसर में ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को हटाने का आदेश दिया था। अदालत ने 2020 की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए कोई वैध कारण नहीं बताया। इसके अलावा उन्हें झंडा लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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