Rahul Gandhi Summoned by Ranchi Court: लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। वे एक मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि झारखंड के रांची जिले की PMLA कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर समन भेजा है। उन्हें कोर्ट में पेश होने के आदेश हैं। मामला गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने से जुड़ा है।
टिप्पणी से नाराज होकर भाजपा समर्थक नवीन झा ने रांची की सिविल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी थी। इसी शिकायत पर एक्शन लेते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किए। साल 2018 की बात है, राहुल गांधी ने दिल्ली में टिप्पणी की थी कि भाजपा में अगर मर्डर केस का आरोपी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता।
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राहुल गांधी को दूसरी बार समन जारी हुआ
वहीं मंगलवार को MP-MLA कोर्ट में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा ने मामले की सुनवाई की। शिकायतकर्ता नवीन झा के वकील बिनोद कुमार साहू ने दलील दी कि राहुल गांधी को समन जारी करके पेश होने का आदेश दिया जाए, ताकि सुनवाई आगे बढ़ाई जा सके। साल 2018 में भी उन्हें समन गया था। 6 साल बाद दूसरी बार अब समन जारी हुआ है।
हाईकोर्ट ने भी राहुल पर लगाया था जुर्माना
बता दें कि पिछले हफ्ते इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पर एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की कार्रवाई इसलिए की गई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने अमित शाह से ही जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जवाब दाखिल करने में देरी की, जबकि हाईकोर्ट ने उनको राहत देते हुए मामले की सुनवाई रोक दी थी, लेकिन राहुल गांधी को मामले में जवाब देने का निर्देश दिया था।
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जब बयान दिया, अमित शाह थे भाजपा अध्यक्ष
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। यह बयान उस समय आया था, जब भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह थे। उनके बयान के खिलाफ झारखंड के चाईबारा निवासी भाजपा समर्थक प्रताप कटियार ने MP-PMLA कोर्ट में शिकायत दी थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के बयान से भावनाओं को ठेस पहुंची है और अमित शाह की छवि खराब हुई है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिकायत पर एक्शन लेते हुए अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी हुए थे। इस वारंट का राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया था। फरवरी 2004 में फिर से गैर-जमानती वारंट जारी हुए थे, जिनके खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
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