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पोर्नोग्राफी से जुड़ी 7 हरकतें, जिन्हें करने पर हो सकती उम्रकैद या 7 साल जेल; 8 धाराओं के तहत प्रावधान

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Child Pornography Crime

पोर्न क्लिप देखना क्राइम नहीं है, लेकिन क्या आप जाते हैं कि पोर्नोग्राफी को लेकर भारतीय कानून में सजा का प्रावधान भी है। पोर्न क्लिप किसी को दिखाना, शेयर करना अपराध है और ऐसा करने पर जेल की सजा हो सकती है। जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके लिए कानून सख्त हैं। हम आपको बता रहे हैं, पोर्नोग्राफी से जुड़ी वे 7 हरकतें, जिन्हें करने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है…

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केरल हाईकोर्ट का फैसला- पोर्नोग्राफी अपराध नहीं

केरल हाईकोर्ट ने पोर्नोग्राफी से जुड़े एक केस में फैसला देते हुए टिप्पणी की थी कि पोर्न क्लिप अकेले में देखना अपराध नहीं है। केरल हाईकोर्ट की जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की बेंच ने यह टिप्पणी की थी। कहा गया था कि अगर कोई निजी तौर पर अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है तो यह IPC की धारा 292 के तहत क्राइम नहीं है। उसे ऐसा करने से रोकना उसकी निजता का उल्लंघन कहलाएगा।

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साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में फैसला देते हुए कहा था कि पोर्न देखना गलत नहीं है, लेकिन किसी को दिखाना गलत है। किसी के पास भेजना गलत है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपराध है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या हिंसा से जुड़ा अश्लील कंटेंट देखना क्राइम है। इसे इकट्ठा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। जानिए पोर्नोग्राफी से जुड़े 4 कानूनों के बारे में…

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1. अश्लील वीडियो या फोटो डाउनलोड करना, उसे वायरल करना क्राइम है। यह अपराध करने वाले को इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67, 67A, 67B के तहत जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।

2. धारा 67 के तहत पोर्न क्लिप देखना, डाउनलोड करना और वायरल करना भी क्राइम है। पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने की सजा हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा।

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3. धारा 67A के तहत मोबाइल में पोर्न क्लिप देखना और वायरल करना अपराध है। पहली बार गलती करने पर 5 साल की जेल होगी। 10 लाख जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े गए तो 7 साल की जेल और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है।

4. धारा 67B के तहत प्रावधान किया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपराध है। इससे जुड़ी वीडियो या फोटो मोबाइल में मिली तो सजा होगी। पहली बार गलती करने पर 5 साल जेल और 10 लाख के जुर्माने की सजा होगी। दूसरी बार गलती पर 7 साल जेल होगी। 10 लाख का जुर्माना भी भरना होगा।

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IPC के तहत भी सजा होगी

इंडियन पीनल कोड (IPC) के तहत भी पोर्नोग्राफी अपराध है। धारा 292 और 293 के तहत इसके लिए सजा सुनाईजा सकती है। 292 के तहत अश्लील चीजें बेचना, बांटना अपराध है। प्रदर्शित करना या प्रसारित करना क्राइम है। ऐसा करते हुए मिले तो 2 साल की जेल होगी। 2 हजार जुर्माना लगेगा। ऐसी गलती दूसरी बार हुई तो 5 साल की जेल होगी। 5 हजार जुर्माना भी लगेगा। धारा 293 के तहत, 20 साल से कम उम्र के व्यक्ति को पोर्न क्लिप दिखाना क्राइम है। बेचना, किराये पर देना या बांटना क्राइम है। पहली बार ऐसी गलती करने पर 3 साल की जेल और 2 हजार जुर्माना लगेगा। दूसरी गलती पर 7 साल की जेल होगी। 5 हजार जुर्माना भी देना होगा।

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चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कड़ी सजा

प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्राइम है। एक्ट की धारा 14 के तहत बच्चे को पोर्न क्लिप दिखाना अपराध है। उम्रकैद की सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक्ट की धारा 15 के तहत बच्चों से जुड़ी अश्लील चीजें अपने पास रखने पर 3 साल की जेल या जेल की सजा और जुर्माना दोनों लग सकता है।

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