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क्या है ऑपरेशन हॉक-2025, जिसके तहत CBI ने सॉल्व किए आपत्तिजनक चैटिंग से जुड़े ये केस?

सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूएसए की लड़की से मिसबिहेव करने वाले आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी के ठिकानों से सीबीआई को कई सुराग मिले हैं। आरोपी ने पीड़िता को चैटिंग के दौरान धमकी दी। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू हुई थी। मामला क्या है, विस्तार से इसके बारे में जानते हैं?

Author Edited By : Parmod chaudhary Updated: Apr 30, 2025 16:46
CBI

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यूएस से प्राप्त इनपुट के आधार पर ऑपरेशन हॉक शुरू किया था। अब मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन बाल यौन शोषण के मामलों से जुड़े बड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर एक्शन लिया गया है। सीबीआई की अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन डिवीजन ने शेख मुइज अहमद नामक आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-506 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा-66D और पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा-11 के साथ धारा-12 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपों के अनुसार मार्च 2024 के दौरान मैंगलोर के रहने वाले शेख मुइज़ अहमद ने ‘हाइजेनबर्ग7343’ उपयोगकर्ता नाम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘डिस्कॉर्ड’ के जरिए यूएसए की नाबालिग लड़की के साथ ऑनलाइन चैट की थी। आरोपी ने नाबालिग को आपत्तिजनक चैट करने के लिए प्रेरित किया।

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उसने नाबालिग को आपत्तिजनक फोटो/वीडियो साझा करने के लिए कहा। आरोपी ने धमकी दी कि ऐसा नहीं करने पर उसे नतीजे भुगतने होंगे। मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने आरोपी के मुंबई और मैंगलोर स्थित ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान आरोपी का मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सीबीआई ने जब्त किए थे। इनमें नाबालिग के साथ आपत्तिजनक चैट करने के सबूत भी मिल गए थे। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

दूसरे मामले में भी एक्शन

इसके बाद सीबीआई ने मुकुल सैनी नामक एक और आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा-506 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा-67 और पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा-11 और 15 के साथ धारा-12 के तहत एक और मामला दर्ज किया था। दिल्ली निवासी आरोपी मुकुल सैनी ने 2023-24 के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘डिस्कॉर्ड’ के जरिए ‘इजुमी#9412’, ‘इजुमी#7070’, ‘डेडएड#6873’ और ‘अरिसू’ आईडी के जरिए यूएस की एक और नाबालिग लड़की के साथ ऑनलाइन चैट की। चैट के दौरान आरोपी ने नाबालिग लड़की को आपत्तिजनक तस्वीरें/वीडियो साझा करने के लिए कहा। आरोपी ने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की भी धमकी दी।

2 ऑपरेशन किए शुरू

सीबीआई ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी के घर रेड की थी। आरोपी के मोबाइल फोन और कंप्यूटर हार्ड डिस्क से पता लगा कि उसने किस तरह लड़की को ब्लैकमेल किया? सीबीआई ने बताया कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खतरे से निपटने और वैश्विक स्तर पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए सीबीआई ने 2021 में ऑपरेशन कार्बन और 2022 में ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया था।

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Edited By

Parmod chaudhary

First published on: Apr 30, 2025 04:46 PM

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