जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बीते साल रविवार (3 नवंबर 2024) को टीआरसी ऑफिस के पास संडे बाजार में ग्रेनेड हमला हुआ था। इस हमले की चपेट में संडे बाजार की भीड़ आ गई थी, जिसमें करीब 11 लोग घायल हो गए थे और एक महिला की मौत हो गई थी। जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ग्रेनेड हमले की निंदा की थी। अब इस मामले में एनआईए ने प्रतिबंधित आईएसआईएस/आईएसजेके आतंकवादी संगठन से जुड़े 3 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
NIA प्रवक्ता ने दी ये जानकारी
एनआईए प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने शेख उसामा यासीन, उमर फैयाज शेख और अफनान मंसूर नाइक को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत नामजद किया है।’
क्या था हमले का उद्देश्य?
बयान में आगे कहा गया है, ‘तीनों आतंकी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उसामा और उमर को हमले के ठीक 4 दिन बाद 7 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अफनान को 8 नवंबर को आपराधिक साजिश में सक्रिय भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस हमले का उद्देश्य सुरक्षा बलों के साथ-साथ नागरिक आबादी पर लक्षित आतंकवादी हमलों के माध्यम से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना था।’
एनआईए ने किया बड़ा खुलासा
एनआईए ने हमले के पीछे की साजिश में अन्य आतंकी समूहों की संभावित संलिप्तता का भी खुलासा किया है। जांच के दौरान पाया गया कि तीनों आतंकवादियों ने क्षेत्र में दहशत और आतंक पैदा करने के इरादे से ग्रेनेड हमले की योजना बनाई, साजिश रची और उसे अंजाम दिया। एनआईए के मुताबिक, ‘यह हमला सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सीमा पार से समर्थन प्राप्त आतंकी संगठनों के हिंसक एजेंडे को आगे बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा था।’
एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि मामले (आरसी-01/2025/एनआईए/जेएमयू) की जांच, जो 31 जनवरी 2025 को एनआईए द्वारा पंजीकृत की गई थी, हमले में शामिल व्यापक नेटवर्क की पहचान करने के प्रयास में जारी है।