New Delhi: होली पर पटियाला हाउस कोर्ट में आइटम डांस,दिल्ली HC ने डिस्ट्रिक्ट जज से मांगी रिपोर्ट

delhi hc seeks report from district judge

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा की सजा निलंबन की अर्जी ठुकरा दी।

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में होली मिलन समारोह के दौरान आयोजित नृत्य प्रदर्शन की निंदा की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस प्रकार कृत्यों की निंदा करते हुए कहा कि यह कानूनी पेशे के उच्च नैतिक और नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार के कृत्यों से न्यायिक संस्थान की छवि धूमिल होती है।

विज्ञापन

इसके साथ ही कोर्ट ने जिला और सत्र न्यायाधीश के डिस्ट्रिक्ट जज को तीन दिनों के भीतर नई दिल्ली बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज से मामले की जांच कर रिपोर्ट तलब की है।

विज्ञापन

कोर्ट परिसर में आयोजन पर लगाया प्रतिबंध

इसके अलावा प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट तीन दिनों के भीतर नई दिल्ली बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और नई दिल्ली बार एसोसिएशन से जवाब मिलने के बाद वह उचित कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने जिला और सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को यह निर्देश दिया कि जब तक इस मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक न्यायालय परिसर का उपयोग करने की अनुमति न दें।

गरिमा के अनुसार आयोजित हो कार्यक्रम

इसके अलावा, यह निर्देश दिया गया है कि जब भी बार एसोसिएशन किसी कार्यक्रम के लिए न्यायालय परिसर का उपयोग करने की अनुमति मांगने का अनुरोध करता हैं तो संबंधित प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश इस तरह के कदम उठाएंगे ताकि उचित रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया गया है।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ