ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने को लेकर नया अपडेट आया है. दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी गई है, लेकिन तारीख सिर्फ एक दिन के लिए बढ़ाई गई है. जी हां, साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आज 16 सितंबर 2025 है. तारीख एक दिन के लिए इसलिए आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि कल 15 सितंबर को ITR भरने के आखिरी दिन तकनीकी गड़बड़ियों के कारण लोग रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए. ऐसे में अब ITR भरने का आज आखिरी मौका है.
KIND ATTENTION TAXPAYERS!
The due date for filing of Income Tax Returns (ITRs) for AY 2025-26, originally due on 31st July 2025, was extended to 15th September 2025.
The Central Board of Direct Taxes has decided to further extend the due date for filing these ITRs for AY… pic.twitter.com/jrjgXZ5xUs---विज्ञापन---— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 15, 2025
CBDT ने पोस्ट लिखकर दिया अपडेट
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर पोस्ट लिखकर इनकम टैक्स रिटर्न पर अपडेट दिया है. पोस्ट के अनुसार, 15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड 7.30 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए गए, जो पिछले साल के रिकॉर्ड 7.28 करोड़ से ज्यादा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट में तकनीकी खामी के चलते बीते दिन लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे, इसलिए ITR भरने की तारीख एक दिन के लिए बढ़ाई गई है. अब लोग 16 सितंबर 2025 को भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.
A record 7.3 crore+ ITRs have been filed till 15th Sept 2025, surpassing last year’s 7.28 crore.
We sincerely thank taxpayers & professionals for their timely compliance.
To facilitate further filings of ITRs, the due date has been extended by one day (16th September 2025). pic.twitter.com/v1iykwFNKP---विज्ञापन---— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 15, 2025
इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्यों जरूरी?
CBDT के अनुसार, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नौकरीपेशा लोगों और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जरूरी है. क्योंकि इसे भरने से टैक्स चोरी नहीं होती और सरकार को लोगों की इनकम का लेखा-जोखा मिल जाता है. इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है, जिसमें टैक्सपेयर्स अपनी इनकम का लेखा-जोखा भरते हैं. इस बार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ब्यौरा सरकार को दिया जा रहा है, जिससे सरकार साल 2025-26 के इनकम टैक्स का आकलन लगाएगी. ITR फाइल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जांच की जाती है और रिफंड जारी किया जाता है. अगर कोई टैक्स चोरी करता मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है.
KIND ATTENTION TAXPAYERS!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 15, 2025
"Having difficulty accessing the Income Tax e-Filing Portal?
Sometimes, access difficulties with the Income Tax e-Filing Portal may arise due to local system/browser settings. These simple steps often help resolve such issues:
▶️Delete temporary files…
ITR नहीं भरा तो क्या होगा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए तो परेशानी उठानी पड़ सकती है. जुर्माना भरना पड़ सकता है, ब्याज देना पड़ सकता है, रिफंड मिलने में देरी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई का सामना तक करना पड़ सकता है. आयकर कानून के अनुसार, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो 5000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है. प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी हुई तो रिफंड भी देरी से मिलेगा. टैक्स चोरी की तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसके तहत जेल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.