इनकम टैक्स की तरफ से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है. यह फैसला सीबीडीटी को विभिन्न चार्टर्ड अकाउंटेंट निकायों सहित व्यावसायिक संघों से प्राप्त आग्रह के बाद लिया गया है. इसमें CBDT से टैक्स पेयर और व्यवसायियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑडिट रिपोर्ट पूरी करने में आने वाली परेशानियों का जिक्र किया गया था. जिसमें बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया गया है.
इनकम टैक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में करदाताओं के लिए पिछले वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 करने का निर्णय लिया है.
CBDT के सामने यह मुद्दा भी रखा गया कि कई हिस्से बाढ़ से ग्रसित हैं और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आया है.इसकी वजह से कई लोगों को ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में समस्या आई है. इसके साथ ही अलग-अलग हाई कोर्ट में चल रहे मामले को भी जिक्र किया गया है.
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल बिना किसी तकनीकी खराबी के सुचारू रूप से काम कर रहा है,और 24 सितंबर, 2025 तक 4.02 लाख से अधिक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (टीएआर) जमा की जा चुकी हैं, जिनमें से 60,000 से अधिक अकेले उसी दिन दाखिल की गई थीं. इसके अतिरिक्त, 23 सितंबर, 2025 तक 7.57 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.