Goa News: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पिटबुल और रॉटवीलर कुत्तों के आतंक को देखते हुए बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि राज्य में पिटबुल और रॉटवीलर कुत्तों के आयात, बिक्री और प्रजनन पर बैन लगाने का फैसला किया गया है। यह फैसला गोवा एनिमल ब्रीडिंग और डोमेस्टिक रेगुलेशंस और कंपनसेशन अध्यादेश 2024 में बदलाव करके किया जाएगा। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि हमने इस अध्यादेश में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अभी जिन लोगों के पास पहले से इस ब्रीड के डॉग्स हैं, उन्हें इनकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनसे किसी को कोई खतरा न हो।
केंद्र सरकार ने 2024 में लगाया था बैन
पिछले साल, केंद्र सरकार ने 23 खतरनाक डॉग ब्रीड्स की आयात, बिक्री और प्रजनन पर बैन लगा दिया था। इनमें पिटबुल टेरियर, रॉटवेलर, अमेरिकन बुलडॉग, मस्तिफ्फ जैसी ब्रीड्स शामिल हैं। इन्हें इंसानों के लिए खतरनाक माना गया है। केंद्र सरकार ने डॉग ब्रीडिंग और मार्केटिंग रूल्स 2017 और पेट शॉप रूल्स 2018 को सख्ती से लागू करने को भी कहा था। 2013 में, गोवा में मिशन रेबीज शुरू किया गया था क्योंकि गोवा को रेबीज खत्म करने के लिए उपयुक्त राज्य की तरह देखा जा रहा था। जबकि मई 2021 में, गोवा को ‘रेबीज-कंट्रोल्ड स्टेट’ घोषित किया गया था।
पहले भी आए हमले के मामले
2023 में वर्ल्ड रेबीज डे पर सावंत ने कहा था कि बाहर से लाए गए डॉग्स से गोवा का रेबीज-कंट्रोल्ड स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने अगस्त 2023 की एक घटना का जिक्र किया, जब एक रॉटवेलर ने दो बच्चों पर हमला किया था, जिसमें एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बाद अस्सागांव और अंजुना गांवों में भी डॉग अटैक के मामले सामने आए थे। फरवरी 2024 में, उत्तरी गोवा के अस्सागांव गांव में एक रॉटवेलर ने 40 साल के एक शख्स पर हमला किया।
गांव वालों ने ये तय किया कि पिटबुल और रॉटवेलर जैसे खतरनाक डॉग्स को उनके मालिक उन्हें सार्वजनिक जगहों पर घूमने न दें, वरना उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। पिछले साल अगस्त में, एक पिटबुल ने एक 5 साल के बच्चे को मार डाला था, जो अपनी मां से मिलने गया था। उसकी मां डॉग ओनर के घर में काम करती थी। इस नए बदलाव के साथ, गोवा सरकार ने आक्रामक डॉग ब्रीड्स से होने वाले खतरों को कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
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